बहू को जलाकर मारने के प्रयास में दोषी करार दिए गए मां बेटा को सुनाई पांच पांच साल की सजा

एचआर ब्रेकिंग न्यूज। हिसार की एक अदालत ने करीब तीन साल पहले बास आजमशाहपुर में दहेज की मांग पूरी न होने पर बहू ममता पर तेल छिड़कर जलाकर मारने के प्रयास कें मामले में दोषी करार दिए गए मां बेटे को सोमवार को पांच पांच साल की सजा सुनाई है। सजा के अलावा दोनों पर
 

एचआर ब्रेकिंग न्यूज। हिसार की एक अदालत ने करीब तीन साल पहले बास आजमशाहपुर में दहेज की मांग पूरी न होने पर बहू ममता पर तेल छिड़कर जलाकर मारने के प्रयास कें मामले में दोषी करार दिए गए मां बेटे को सोमवार को पांच पांच साल की सजा सुनाई है। सजा के अलावा दोनों पर छह छह हजार रुपये जुर्माना लगाया है। अदालत ने गत 15 जुलाई को आरोपित पति नरेंद्र और सास संतोष को दोषी करार दिया था। इस संबंध में मार्च 2018 में थाना बास में ममता के बयान पर दहेज प्रताड़ना और हत्या प्रयास सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ था।

ट्रक चालक की हत्या करने वाले क्लीनर को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

अदालत में चले अभियोग के अनुसार पुलिस को दिए गए बयान में भिवानी जिला के गांव कुंगड़ की रहने वाली ममता ने बताया था कि फरवरी 2017 में शादी बास आजमशाहपुर गांव निवासी नरेंद्र के साथ हुई थी। आरोप लगाया था कि शादी के बाद से पति और सास संतोष ने दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। अक्सर दहेज की मांग को लेकर मारपीट करते थे। 21 मार्च 2018 को एक बार फिर से मारपीट की और घर से निकालने की धमकी दी। जब घर से जाने से इंकार कर दिया तो पति और सास ने मुझे पकड़ लिया और मेरे पर तेल छिड़कर आग लगा दी। जैसे तैसे कर आग बुझाई। उसके बाद पति ने फोन कर डॉक्टर घर बुलाया और इलाज करवाया। अगले दिन फोन कर मेरे परिजनों को बताया कि ममता पर चाय गिर गई है जिस कारण वह झुलस गई। उसके बाद परिजन आए और मुझे अस्पताल में भर्ती कराया। उक्त मामले में अदालत ने गत 15 जुलाई को आरोपित पति नरेंद्र और सास संतोष को दोषी करार दिया था। आज दोनों को पांच पांच साल की सजा सुनाई है और छह छह हजार रुपये जुर्माना लगाया है।