New Motor Vehicle Act इन चीजों के बिना पुराने वाहनों को दिल्ली में नही मिलेगी इंट्री, सड़क पर दिखते ही होंगे जब्त

New Motor Vehicle Act सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नए नियमों के अनुसार अब गाड़ियों के अगले शीशे पर फिटनेस जुड़े 2 सूचनाएं देना अनिवार्य होने जा रहा है। इसके उल्लंघन पर कार्रवाई हो सकती है और वाहन जब्त भी किए जा सकते हैं।
 

HR Breaking News नई दिल्ली, अगर आपके पास भी 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन हैं तो अगले कुछ महीनों के बाद दिल्ली की सड़कों पर इन्हें चलाने की गलती नहीं करें। वजह, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल किए  अगर आपने ऐसे वाहनों को देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर उतारा तो इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दरअसल, केंद्र सरकार की ओर से पुराने वाहनों को सड़कों पर चलाने के लिए एक बड़ा बदलाव किया गया है।

 

इसके तहत 10 साल  पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को अपने पास फिटनेस सर्टिफिकेट आवश्यक रूप से लगाना रखना होगा। इतना ही नहीं, इस सर्टिफिकेट को अपनी गाड़ी के आगे वाले शीशे पर भी लगाना होगा। ऐसा नहीं करने वाले वाहनों का भारी-भरकम चालान किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से इस नए नियम के बाबद फिटनेस संबंधी ड्राफ्ट जारी कर दिया है। हालांक, यह प्रस्ताव है और इसे लागू होने में कुछ समय लग सकता है।

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इस पर एक महीने तक लोग भेज सकेंगे अपने सुझाव और आपत्ति

वायु प्रदूषण के मद्देनजर 10 और 15 साल पुराने वाहनों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से इस बाबत सख्ती की योजना बन चुकी है। इसके तहत पुराने वाहनों को नए सिरे से फिटनेस प्रमाण पत्र लेना होगा। इस प्रस्तावित नियम को लेकर अगर किसी को आपत्ति है सुझाव देना चाहता है कि वह एक महीने के भीतर भेज सकता है।


विंड शील्ड  पर लगाना होगा फिटनेस सर्टिफिकेट

प्रस्तावित नियम अथवा सरकार की ओर से जारी फिटनेस ड्राफ्ट के मुताबिक, अब पुराने वाहन मालिकोंं को सड़क पर वाहन उतारने से पहले विंड शील्ड पर फिटनेस सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने वालों का भारी-भरकम चालान भी काटा जाएगा। सरकार की ओर से जारी ड्राफ्ट के अनुसार, वाहन चालकों को विंड सील्ड पर फिटनेस सर्टिफिकेट लगाना होगा, जिस पर साफ-साफ शब्दों में दिन महीने और साल लिखा होना चाहिए। जो नीले रंग बैकराउंड में पीले रंग में टाइप एरियल बोल्ड स्क्रिप्ट में प्रदर्शित किया जाएगा।


इन वाहनों के विंड शील्ड पर लगाना होगा फिटनेस सर्टिफिकेट

भारी माल
यात्री वाहन
मध्यम माल वाहन
यात्री वाहन
हल्के मोटर वाहन


गौरतलब है कि ड्राफ्ट के मुताबिक,  आटो-रिक्शा के साथ-साथ ई-रिक्शा, ई-कार्ट और क्वाड्रिक साइकिल  विंड स्क्रीन लगी है तो स्क्रीन के बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर सूचना प्रदर्शित देनी होगी। वहीं, मोटरसाइकिल के मामले में इसे वाहन के साफ दिखाई देने वाले हिस्से पर प्रदर्शित करना होगा।

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गौरतलब है कि दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन चलाने पर प्रतिबंध लग चुका है। इसके तहत सड़क पर उतरने ही ऐसे वाहन सीज होंगे और इन्हें स्क्रैप पालिसी के तहत भेज दिया जाएगा। अब सख्ती के तहत ह दिल्ली में पुराने वाहनों के लिए अब यह नया नियम लागू किया गया है।  ऐसे में पुराने वाहनों ने फिटनेस सार्टिफिकेट नहीं लिया तो उन्हें दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी।