हरियाणा(HARYANA) : सरकारी कॉलेजों के कर्मचारियों के होंगे ऑनलाइन तबादले, राज्यपाल (Governor) की मिली मंजूरी
 

HARYANA NEWS : हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में कार्यरत नॉन-टीचिंग स्टाफ (डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, असिस्टेंट, स्टेनो टाइपिस्ट, क्लर्क, लैबोरेटरी अटेंडेंट और जूनियर लेक्चरर असिस्टेंट) ग्रुप-सी कैडर के ऑनलाइन तबादले (Online Transfer) होंगे।
 

HR BREAKING NEWS : राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय (Governor Bandaru Dattatreya) ने स्थानांतरण नीति को मंजूरी दे दी है। कॉलेजों में ग्रुप-सी, मिनिस्ट्रियल स्टाफ के नियमित स्वीकृत पद 80 या उससे अधिक होने पर ही नीति लागू होगी। शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर (Education Minister Kanwar Pal Gurjar) ने बताया कि निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से स्टाफ की तैनाती के लिए नीति लागू की जा रही है।

 

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सामान्य स्थानांतरण वर्ष में केवल एक बार किए जाएंगे। पदोन्नति, सीधी भर्ती और लोक हित में आवश्यकतानुसार पदों की भर्ती करने के लिए स्थानांतरण, नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी किसी भी समय कर पाएंगे।

 

 

ऑनलाइन तबादलों (Online Transfer)की प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी कर अनिवार्यता अनुसार तबादला आदेश जारी होंगे। पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मचारी को किसी भी सरकारी कॉलेज या राज्य में कहीं भी लोकहित में बदला जा सकेगा।

 

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तबादलों, नियुक्ति में आयु और कंपोजिट स्कोर को भी ध्यान में रखा जाएगा। खाली पदों पर तबादलों का निर्णय निर्धारित 80 अंकों में से कर्मचारी की ओर से अर्जित कुल संयुक्त अंकों के आधार पर होगा। अधिकतम अंक अर्जित करने वाला कर्मचारी किसी विशेष खाली पद पर तबादले (Online Transfer)  का हकदार होगा। कर्मचारी के दावे को तय करने के लिए आयु प्रमुख कारक होगी।

  • क्या होगा ऑनलाइन तबादले का प्रोसेस (Online Transfer Process)

Online Transfer Process: विशेष श्रेणियों के कर्मचारी अधिकतम 20 अंकों के विशेष लाभ का दावा कर सकते हैं। यदि पति और पत्नी केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम में कार्यरत हैं, तो उस स्थिति में दोनों में से केवल एक ही पांच अंकों का लाभ ले सकेगा।

इसके लिए उन्हें स्वयं घोषणापत्र (डेक्लारेशन) जमा करवाना होगा कि पति या पत्नी ने इस श्रेणी (कपल केस) का लाभ नहीं लिया है। यह स्वयं घोषणापत्र ड्राइव में भाग लेते समय पोर्टल पर अपलोड करना पड़ेगा।