134ए के तहत दाखिला प्रक्रिया दो साल बाद फिर होगी शुरू, 28 अक्टूबर से होंगे आवेदन

हिसार। हरियाणा में दो साल बाद नियम 134ए के तहत निजी स्कूलों में विद्यार्थियों को निशुल्क दाखिले मिलेंगे। स्कूलों संचालकों की लापरवाही के कारण प्रक्रिया में एक बार फिर करीब एक सप्ताह की देरी हो रही है। कई जिलों में स्कूलों ने आरक्षित सीटों का विवरण ही नहीं दिया। ऐसे में विभाग को शेड्यूल में
 

हिसार। हरियाणा में दो साल बाद नियम 134ए के तहत निजी स्कूलों में विद्यार्थियों को निशुल्क दाखिले मिलेंगे। स्कूलों संचालकों की लापरवाही के कारण प्रक्रिया में एक बार फिर करीब एक सप्ताह की देरी हो रही है। कई जिलों में स्कूलों ने आरक्षित सीटों का विवरण ही नहीं दिया। ऐसे में विभाग को शेड्यूल में फेरबदल करके नया शेड्यूल जारी करना पड़ा।

अब स्कूलों को 24 अक्तूबर तक सीटों का विवरण देना होगा। वहीं 28 अक्तूबर से 14 नवंबर तक विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 22 अक्तूबर को ईडब्ल्यूएस और बीपीएल श्रेणी के लिए मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में प्रवेश के लिए नोटिस जारी करना होगा।

  • ये दस्तावेज होंगे जरूरी:
  • बच्चे व अभिभावक का आधार कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र व मूल रिहायशी प्रमाण पत्र
  • बीपीएल कार्ड या 2 लाख रूपए से कम आय का प्रमाण
  • वर्तमान स्कूल का एसआरएन नंबर
  • फिलहाल जिस स्कूल में पढ़ रहा है उस स्कूल का यूडाइस कोड जोकि बीईओ व स्कूल से ही मिलेगा,
  • अभिभावक का मोबाइल नंबर,
  • अगर बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है तो उसकी अंक तालिका व अन्य जरूरी संबंधित जानकारी।

फिर 25 से 28 अक्तूबर तक खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा स्कूलों का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। जिले में 364 स्कूलों में विद्यार्थियों को नियम 134ए के तहत दाखिले दिए जाएंगे।

जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि विभाग के पास सभी स्कूलों का रिकॉर्ड है। जो स्कूल सीटों का विवरण नहीं देंगे, उन पर कार्रवाई होगी। आज सीटों का विवरण देने का अंतिम दिन है। विद्यार्थी 29 अक्तूबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।