परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर परिधि में धारा 144 लागू : जिलाधीश
एचआर ब्रेकिंग न्यूज। हिसार की जिलाधीश डॉ प्रियंका सोनी ने जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 7 व 8 अगस्त को प्रातः: 10:30 से 12 बजे व सांय 3 से 4:30 बजे तक आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के दृष्टिगत धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 7 अगस्त (शनिवार) व 8 अगस्त (रविवार) को जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर पुरुष सिपाही (जीडी) की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्रों की परिधि में शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप रोकने के दृष्टिगत धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए गए है। परीक्षा तिथि के दिन परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रति होने तथा फोटोस्टेट की दुकान खोलने पर प्रतिबंध रहेगा। जारी आदेशानुसार अगर किसी भी व्यक्ति ने निर्धारित किए गए मापदंडों की अवहेलना करने की कोशिश की तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।