टैक्सपेयर्स ध्यान दें! लास्ट डेट से पहले नहीं भरी ITR तो लगेगा इतना जुर्माना

ITR Filing : हम आपको बता दें कि ITR को भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई है कई लोग इसे भरने में लापरवाही कर रहे हैं खबर में जान लें अगर 31 जुलाई तक  ITR नहीं भरी तो लग सकती है भारी Panelty जैसा की आप जानते हैं। हर साल इसे भरने की तारीख को बढ़ा दिया जाता था। लेकिन अबकी बार सरकार ने Last Date  31 जुलाई ही रखी है। अधिक जानकारी के लिए खबर को पढ़ें।   

 

HR Breaking News : ब्यूरो : वित्त वर्ष 2021-22 या एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की तय तारीख 31 जुलाई 2022 है। इनग्रुप वाले व्यक्ति अगर तय तारीख तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो उसके बाद 1 अगस्त 2022  से ITR रिटर्न दाखिल करने के लिए से लेट फीस का भुगतान करना होगा। इसलिए, टैक्सपेयर्स समय रहते ही अपना आईटीआर फाइल कर लें। आपको बता दें कि सरकार अब डेडलाइन बढ़ाने के मूड में नहीं हैं। यानी 31 जुलाई के बाद कोई राहत नहीं दी जाएगी। 


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31 जुलाई को हैं Sunday 


आपको बता दें कि ITR फाइल करने की आखिरी तारीख में एक पेंच फंस रहा है। दरअसल, 31 जुलाई को रविवार है। यानी इस दिन बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में टैक्सपेयर्स को लास्ट डे का इंतजार नहीं करना चाहिए और इसी सप्ताह पांच दिन के भीतर अपना आईटीआर फाइल कर देना चाहिए। क्या कहते हैं एक्सपर्ट?


taxpayers को बैंक की छुट्टियों और आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख पर निर्भर न होने की सलाह देते हुए डेलॉयट इंडिया की पार्टनर आरती रावते ने कहा, "आईटीआर फाइलिंग ऑनलाइन है और इसे कभी भी किया जा सकता है इसलिए पब्लिक अवकाश अब चिंता का कारण नहीं होना चाहिए। यह पहले मैनुअल फाइलिंग के दिनों में एक अहम विषय हुआ करता था। हालांकि, ऐसा कहा जा रहा है कि लास्ट डे जब सिस्टम जाम हो सकता है तब भारी इंटरनेट ट्रैफिक से बचने के लिए फाइलिंग की आखिरी तारीख तक इंतजार नहीं समझदारी होगी।"लास्ट डेट का वेट न करें

Sujit Bangar ने taxpayers को साल 2022-23 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करने की सलाह देते हुए कहा, "31 जुलाई को बैंक की छुट्टी होने के कारण कई टैक्सपेयर्स को समस्या आ सकती है। वहीं, भारी जाम के कारण आयकर पोर्टल पर भी समस्याएं आ सकती हैं।" उन्होंने आगे कहा कि बैंक की छुट्टी के कारण नेट बैंकिंग भी ठीक ढंग से काम नहीं कर सकती है जितनी कि वीक डे में काम करती है। इसलिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख का इंतजार करने के बजाय जल्द से जल्द ITR फाइल करना बेहतर है।"देर से आईटीआर फाइल करने का क्या होगा असर


Sujit Bangar  ने कहा,"देर से दाखिल करने के परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। देर से रिटर्न दाखिल करने के लिए जुर्माना देना पड़ता है। यदि आप 31 जुलाई के बाद टैक्स का भुगतान करते हैं, तो हर महीने 1% का अलग जुर्माना ब्याज देना पड़ेगा। इसलिए, बिना किसी देरी के आयकर रिटर्न दाखिल करने की सलाह दी जाती है।" ITR फाइल कैसे करें?

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1. घर बैठे आईटीआर फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले पर जाना होगा
2. इसके बाद यहां यूजर आईडी और पासवर्ड देनी होगी। पासवर्ड डालने के बाद Continue ऑप्शन पर क्लिक करें।
3. File Income Tax Return Option पर क्लिक करें और Assessment Year को सेलेक्ट कर लें।
4. फाइलिंग का ऑनलाइन मोड सिलेक्ट करें। इसके बाद ITR-1 या ITR-4 फॉर्म सेलेक्ट करें। 
5. सैलरीड व्यक्ति को ITR-4 फॉर्म सेलेक्ट करना होगा।
6. रिटर्न फॉर्म डाउनलोड करके इसमें फिलिंग टाइप पर 139(1) को सेलेक्ट करने के बाद एक फॉर्म खुल जाएगा जिसमें सारी जानकारी भर दें।
7. इसके बाद दी गई जानकारी को क्रॉस वेरिफाई करें और Submit कर दें। 
8. फॉर्म जमा होने के बाद आपके मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर इसका Confirmation मैसेज आएगा।