यदि आप हैं EPFO कर्मचारी तो मिलेगा सात लाख का लाभ, जानें क्या है प्रक्रिया
HR Breaking News, New Delhi: पीएफओ (EPFO) समय-समय पर कर्मचारियों के लिए स्कीमें लाता ही रहता है। इसका बड़े स्तर पर कर्मचारियों को फायदा मिलता है। अगर आप या आपके घर में कोई ईपीएफओ संस्था में कर्मचारी है तो फिर यह खबर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है। ऐसी एक स्कीम के बारे में हम आपको बता रहे हैं।
ईपीएफओ द्वारा चलाई जाने वाली कई स्कीमों में से एक स्कीम है इंप्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम यानी ईडीएलआई स्कीम। इस स्कीम के जरिए इपीएफओ सदस्यों को बीमा का लाभ मिलेगा।
वहीं, ईपीएफओ अपने सदस्यों की आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके परिवार को बीमा कवर का फायदा देती है। ईपीएफओ की ईडीएलआई स्कीम के तहत सबस्क्राइबर की अकाल मृत्यु हो जाने पर उसके नॉमिनी को 7 लाख रुपये तक की इंश्योरेंस की रकम दी जाती है।
अगर कोई व्यक्ति ईपीएफओ का सदस्य है और उसने लगातार 12 महीने नौकरी की है, तो अकाल मृत्यु होने पर उसके परिवार वालों को 7 लाख रुपये के बीमा कवर का लाभ दिया जाएगा। यह बीमा कवर उन लोगों को भी मिलता है, जिन्होंने एक साल के अंदर एक से ज्यादा संस्थानों में नौकरी की है।
इंश्योरेंस का क्लेम कर्मचारी के परिवार वालों की तरफ से कर्मचारी की अकाल मृत्यु होने पर किया जा सकता है। ईडीएलआई स्कीम में क्लेम करने वाला सदस्य कर्मचारी का नॉमिनी होना चाहिए।
जानकारी के लिए बता दें कि ईपीएफओ की ईडीएलआई स्कीम के तहत इंश्योरेंस का लाभ लेने के लिए आपको अलग से प्रीमियम के तौर पर कोई भी पैसा नहीं देना होता है। इस स्कीम में योगदान नियोक्ता यानी जहां आप नौकरी कर रहे हैं उस संस्था द्वारा किया जाता है। वहीं, ईपीएफओ सदस्य की अकाल मृत्यु होने पर उसका नॉमिनी या उत्तराधिकारी इस बीमा कवर के लिए क्लेम कर सकता है।