ITR Filing : ITR रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट बढ़ाने पर आया अपडेट, अब ये होगी डेडलाइन
HR Breaking News : नई दिल्ली : Income Tax Return AY 2022-23: अगर आपने अब तक टैक्स नहीं भरे हैं तो तुरंत भर लें. इनकम टैक्स रिटर्न देखिल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई है।
सरकार ने इसकी अंतिम तारीख बढ़ाने से साफ़ इनकार कर दिया है. राजस्व सचिव ने कहा है कि 31 जुलाई से आगे ITR भरने की तारीख़ बढ़ाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है. आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return) भरने की शुरुआत 15 जून, 2022 से हो चुकी है।
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डेडलाइन से पहले फॉर्म नहीं भरा तो पेनाल्टी पक्की
अगर आपको आपके दफ्तर से फॉर्म -16 (Form -16) मिल चुका है तो बिना देरी किए इसे भर लें. अगर आपने डेडलाइन के पहले इसे नहीं भरा तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है. इसके अलावा जब इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग ( Income Tax E-Filing) वेबसाइट पर ज्यादा टैक्सपेयर्स ( Taxpayers) रिटर्न फाइलिंग करते हैं तो लोड बढ़ जाता है. ऐसे में, अगर आप भी इनकम टैक्स फाइलिंग में होने वाली दिक्कतों से बचना चाहते हैं तो आखिरी समय का इंतजार नहीं करें।
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31 जुलाई से पहले हर हाल में भर दें रिटर्न
गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए बिना किसी लेट फीस के आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2022 है. अगर आप डेडलाइन के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं तो इनकम टैक्स के सेक्शन 234A और अंडर सेक्शन 234F के तहत आपको पेनल्टी के साथ टैक्स पर ब्याज भी देना पड़ेगा।