Kisan Yojana : कर्ज में डूबे हरियाणा के किसानों को सरकार की मदद, माफ किए जाएंगे ये खर्च

HR Breaking News : नई दिल्ली : Kisan Yojana Registration: अगर कर्ज लेने वाले किसान की मृत्यु हो गई है, तो उनके वारिसों को 31 मार्च 2022 तक मूलधन जमा करने पर यह छूट दी जाएगी. उन्होंने कहा कि इसके लिए मृतक कर्जदारों के वारिसों को पूरी मूलधन राशि loan account में जमा करने पर अतिदेय ब्याज में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।
Kisan Portal: देश में किसानों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. इन योजनाओं का उद्देश्य सरकार की ओर से किसानों के हितों को ध्यान में रखना है।
इसके साथ ही अब कर्जदार किसानों के लिए सरकार की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया है. इसका असर हजारों किसानों पर पड़ने वाला है. दरअसल, कर्जदार किसानों के लिए एकमुश्त निपटान योजना की घोषणा की गई है. इसके साथ ही किसानों के कई खर्चों को भी माफ किया जाएगा. सरकार की ओर से Annauncement की गई इस योजना से किसानों में खुशी की लहर है।
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हरियाणा सरकार की है योजना सरकार की है Yojna
बता दें कि ये योजना हरियाणा सरकार की ओर से जारी की गई है. हरियाणा ने कर्जदार किसानों के लिए एकमुश्त निपटान Yojna की Annauncement की है. हरियाणा सरकार ने कर्जदार किसानों या जिला कृषि और भूमि विकास बैंक के सदस्यों के लिए एकमुश्त निपटान योजना की घोषणा की है. राज्य के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि लोन लेने वाले सदस्यों के लिए घोषित योजना के तहत बकाया ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
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ये छूट दी जाएगी
उन्होंने कहा कि यदि कर्ज लेने वाले किसान की मृत्यु हो गई है, तो उनके वारिसों को 31 मार्च 2022 तक मूलधन जमा करने पर यह छूट दी जाएगी. उन्होंने कहा कि इसके लिए मृतक कर्जदारों के वारिसों को पूरी मूलधन राशि ऋण खाते में जमा करने पर अतिदेय ब्याज में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।
दूसरे खर्च भी किए जाएंगे माफ
इसके अलावा जुर्माना ब्याज और अन्य खर्चों को भी माफ किया जाएगा. उन्होंने कहा, ‘‘बैंक के मृत कर्जदारों की कुल संख्या 17,863 है, जिनकी कुल बकाया राशि 445.29 करोड़ रुपये है. इसमें 174.38 करोड़ रुपये की मूल राशि और 241.45 करोड़ रुपये का ब्याज और 29.46 करोड़ रुपये का दंडात्मक ब्याज शामिल है.’’