Tax Update : कर्मचारी ध्यान दें! इस माह की सैलरी से पहले कर लें ये काम, लग सकता है 5000 जुर्माना

कर्मचारियों के लिए एक जरूरी सूचना है। सरकार ने कर्मचारियों को हिदायत दी है कि एक अगस्त से पहले अगर ये काम नहीं निपटाया तो 5 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। जानिए पूरी डिटेल।
 

HR Breaking News : नई दिल्ली : Income Tax Slab: पूरे साल में एक काम ऐसा जरूर होता है जिसे नियम-कायदे के तहत फॉलो करना जरूरी होता है। ऐसे ही एक काम की अब आखिरी तारीख भी नजदीक आ रही है. अगर आखिरी तारीख से पहले ये काम नहीं किया गया तो जुर्माना भी लग सकता है।
Income Tax Return: नौकरीपेशा लोगों को हर महीने उनकी सैलरी जरूर मिलती है. आखिर लोग रोजगार इसलिए ही चुनते हैं कि हर महीने उनकी आमदनी होती रहे। हालांकि लोगों की जिस तरीके से भी कमाई हो रही हो, उन्हें साल में एक काम जरूर करना होता है. ये काम होता है इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का. इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है. ऐसे में इन लोगों को जल्द से जल्द अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर लेना चाहिए।


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जानिए, कब है लास्ट डेट


माना जाता है कि लोगों की आमदनी महीने की आखिरी तारीख तक मिल जाती है. कई कंपनियां इसी नियम से ही चलती हैं. ऐसे में इस बार जुलाई महीने की सैलरी आने से पहले ही एक बेहद ही जरूरी काम लोगों को निपटा लेना चाहिए. इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 31 जुलाई 2022 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा. ऐसे में लोगों को अपना आयकर रिटर्न जल्द ही दाखिल करना चाहिए।


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5 हजार रुपए हो सकती है जुर्माने की राशि


अगर तय तारीख के बाद आयकर रिटर्न दाखिल किया जाता है तो जुर्माना भी लग सकता है. जुर्माने की राशि 5000 रुपये हो सकती है. ऐसे में समझदारी इसी में है कि जुलाई की सैलरी आने से पहले ही अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर लिया जाए. वहीं सरकार आयकर रिटर्न भरने की 31 जुलाई की समयसीमा आगे बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है।

31 जुलाई तक भर दें आईटीआर

राजस्व सचिव तरूण बजाज ने कहा कि 20 जुलाई तक वित्त वर्ष 2021-22 के लिये 2.3 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न भरे जा चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। उल्लेखनीय है कि इससे पिछले वित्त वर्ष 2020-21 के लिए करीब 5.89 करोड़ आयकर रिटर्न भरे गये थे। पिछले साल सरकार ने रिटर्न भरने की समयसीमा 31 दिसंबर तक बढ़ाई थी।

सात प्रकार के आयकर फॉर्म निर्धारित


आयकर नियमों के अनुसार उन व्यक्तिगत करदाताओं के लिए 2021-22 के आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा 31 जुलाई है जिनके पिछले वित्त वर्ष के खातों के ‘ऑडिट’ की जरूरत नहीं है। आयकर विभाग ने विभिन्न श्रेणी के करदाताओं के लिए आय के आधार पर सात प्रकार के आयकर फॉर्म निर्धारित किए हैं।