गोदाम बनाने के लिए किसानों को मिलेगी 9 लाख की सब्सिडी, जानिए कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ

HR BREAKING NEWS: बिहार सरकार ने राज्यों के किसानों के लिए एक खुशखबरी का ऐलान किया है. हाल ही में सरकार ने यह ऐलान किया है कि अब किसान अनाज उत्पादन के साथ उन्हें सुरक्षित अनाज का भंडारण भी कर सकेंगे.
 
गोदाम बनाने के लिए किसानों को मिलेगी 9 लाख की सब्सिडी, जानिए कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ

आपको बता दें कि अनाज भंडारण को लेकर सरकार के फैसले से कृषि विभाग की तरफ से इस विशेष कार्य के लिए पहल की जाएगी.


इसके लिए सरकार राज्य के किसानों को यानी अनाज गोदाम का निर्माण करने के लिए सरकार की तरफ से लगभग 5 से 9 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा. बताया जा रहा है कि इस योजना के लिए धन राशि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और हरित क्रांति उप योजना के तहत दी जाएगी.

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गोदाम बनाने के लिए किसानों को मिलेगी 9 लाख की सब्सिडी


जानकारी के मुताबिक, इस योजना का लाभ भी पहले आओ और पहले पाओ के तहत प्राप्त होगा. इसके अलावा बिहार सरकार  कृषक उत्पादन संगठन, कृषक समूह और महिला समूह को भी अनुदान देंगी.

गौरतलब की बात यह है कि इस सभी योजनाओं में दिए जाने वाली अनुदान राशि पर आरक्षण का प्रावधान लागू होगा. जैसे की- एससी, एसटी और महिला किसानों के लिए यह आरक्षण लागू होगा. बाढ़ से प्रभावित किसानों को इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी. इस विषय को लेकर कृषि विभाग ने एक नक्शा भी तैयार करेंगी.

किसानों को मिलेगी 9 लाख की सब्सिडी


कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ (How to get benefit of this scheme)
अगर आप भी एक किसान है और अपने अनाज भंडार को सुरक्षित रखने के लिए एक गोदाम का निर्माण करना चाहते हैं, तो आप भी सरकार की इस योजना का लाभ आसानी से उठा सकते हैं.

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बाकी सभी योजनाओं की तरह इस योजना के लिए भी आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और साथ ही आपको एक आवेदन शपथ पत्र भी भरना होगा. यह भी बताया जा रहा है, कि इस योजना का लाभ राज्य के 30 से 40 प्रतिशत किसानों को मिलेगा. जिससे राज्य में अनाज भंडार सुरक्षित रह सके.


कितना मिलेगा अनुदान (how much will the grant)
बिहार सरकार की तरफ से अनाज भंडार गोदाम की लागत करीब 15 लाख 53 हजार रुपए तय किए गए हैं. इस योजना के लिए अनुदान राशि उनकी खुद की जमीन के लिए भी प्राप्त होगा. साथ ही आपकी जमीन लगभग 154 वर्ग मीटर तक होनी चाहिए. तभी आप इस योजना के लिए अनुदान ले सकते हैं.


इस योजना को राज्य में प्रोत्साहित करने के लिए विभाग ने सभी जिला कृषि पदाधिकारियों, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी और प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को शहर से लेकर गांव तक प्रचार-प्रसार के निर्देश भी दिए है.