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Panchayat Chunav हरियाणा में पंचायत चुनाव को आयोग ने शुरू की तैयारियां, जानिए कब होंगे चुनाव

Haryana Panchayat Chunav हरियाणा में पंचायत चुनाव करवाने को लेकर चुनाव आयोग (election Commission)  द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है। ताजा अपडेट के अनुसार गांवों में एक हजार मतदाताओं पर एक मतदान केंद्र बनाया जाएगा जिसको लेकर आयोग द्वारा निर्देश भी जारी कर दिए गए है। आइए नीचे खबर में जानते है कब होंगे पंचायत चुनाव
 

HR Breaking News, डिजिटल डेस्क हरियाणा, हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने राज्य सरकार के निर्देश के बाद पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव दो चरणों में होंगे। सरपंच और पंच एक चरण में, जिला परिषद व बीडीसी का चुनाव दूसरे चरण में संभव है। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने सभी डीसी को लिखे पत्र में इसका उल्लेख किया है। पंच का चुनाव मतपत्र से होगा, जबकि जिला परिषद सदस्यों, बीडीसी और सरपंच के चुनाव ईवीएम से कराए जाएंगे।

 

22 जुलाई को मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के बाद आपत्तियां का निपटारा कर आयोग चुनाव की घोषणा करेगा। गांवों में एक हजार मतदाताओं पर एक मतदान केंद्र बनाना होगा। चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने सभी डीसी को पत्र लिखकर सरकारी मशीनरी को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं।


उन्होंने कहा है कि अनुभवी अधिकारियों की ड्यूटी ही चुनाव में लगाई जाए। अपने-अपने जिले में सभी डीसी ड्यूटी के लिए जरूरी कर्मचारियों की संख्या का हिसाब लगा लें। मतदान और मतगणना का प्रशिक्षण कर्मचारियों को समय रहते दिया जाए। आरक्षित वार्ड की सूची सहायक निर्वाचन अधिकारियों को मुहैया कराएं ताकि नामांकन लेने में कोई चूक न हो। हर बूथ पर ईवीएम और चुनाव सामग्री की पर्याप्त व्यवस्था करें।


ड्यूटी पैतृक गांव में न लगाई जाए
संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ चिन्हित कर रोशनी व शौचालय इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था कर लें। इनकी वीडियोग्राफी भी करवाई जाए। पुलिस विभाग को उचित संख्या में कर्मी मुहैया कराने की मांग भेज दी जाए ताकि हिंसा, लूट या बूथ न कब्जाए जा सकें। प्रशिक्षण के लिए मास्टर ट्रेनर की व्यवस्था कर लें। चुनाव अधिकारियों, कर्मचारियों की ड्यूटी उनके पैतृक गांव में न लगाई जाए।

 

धनपत सिंह ने डीसी को कहा है कि वे सीएमओ को चुनाव अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश प्रमाणपत्र बनाने की सिफारिश वास्तविक आधार पर करें। अनेक कर्मचारी-अधिकारी फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर डयूटी से बचना चाहते हैं। चुनाव डयूटी पर उपस्थित न होने वाले स्टाफ के खिलाफ हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई करें।