property tax haryana online: प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दे रही सरकार, केवल इतने दिन शेष, जल्दी करें
HR BREAKING NEWS वर्ष 2010 से 2022 तक बकाया प्रापर्टी टैक्स एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज माफ कर दिया जाएगा। साथ ही नियमित रूप से टैक्स जमा कराने वालों को भी राहत देते हुए 2021-22 का टैक्स एकमुश्त जमा कराने पर 25 फीसदी की छूट दी जाएगी। इस योजना का लाभ 31 मार्च तक टैक्स भरने वालों को मिलेगा।
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झज्जर शहर के भू-स्वामियों से प्रापर्टी टैक्स वसूलने के लिए नगर परिषद ने अभियान चलाए हैं। साथ ही लोगों को प्रापर्टी टैक्स वितरित करने के साथ-साथ टैक्स भरने के लिए भी प्रेरित किया जाता रहा है। शहर में कुल 9 करोड़ प्रोपर्टी टैक्स बन रहा है।
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जिसमें से करीब साढ़े 5 करोड़ प्रोपर्टी टैक्स सरकारी भवनों का है और साढ़े तीन करोड़ प्रोपर्टी टैक्स निजी भवनों का है। वित्तीय वर्ष समाप्ति से पूर्व नगर परिषद भी बकाया प्रोपर्टी टैक्स के कलेक्शन की तैयारी कर रही है। अब तक केवल एक करोड़ 53 लाख से अधिक प्रापर्टी टैक्स ही मिल पाया है। जो कुल टैक्स का करीब 17 प्रतिशत ही बनता है। सरकारी भवनों की बात करें तो करीब 50 लाख रुपये प्रापर्टी टैक्स मिला है।
जिसमें से करीब 35 लाख रुपये तो लघु सचिवालय का है। अब तक सरकारी भवनों का मिला प्रापर्टी टैक्स कुल प्रापर्टी टैक्स का करीब 9 प्रतिशत ही है। वहीं निजी भवनों की बात करें तो अब तक 1 करोड़ 3 लाख से अधिक है। जो करीब 29 प्रतिशत से अधिक है। इस लिहाज से साफ है कि निजी भवन प्रापर्टी टैक्स अदा करने में निजी भू-स्वामियों से काफी पीछे हैं।
31 मार्च तक प्रापर्टी टैक्स जमा करवाकर ब्याज माफी योजना का लाभ उठा सकते हैं। नगर परिषद भी लोगों को प्रापर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए प्रेरित कर रही है। जिसकी बदौलत लोग प्रोपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए आ रहे हैं।
अरुण नांदल, ईओ, नगर परिषद झज्जर।