सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के कटेंगे चालान : नगराधीश
एचआर ब्रेकिंग न्यूज। हिसार। स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लोगों को तंबाकू (पान, गुटका, मसाला, बीड़ी, सिगरेट) से होने वाले नुकसान से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए नगराधीश विजया मलिक ने बताया कि विभाग द्वारा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम-कोटपा एक्ट-2003 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना निषेध है। उन्होंने बताया कि एक्ट में किए गए प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल, शिक्षण संस्थान, खेल परिसर व मैरिज पैलेस सहित अन्य सभी स्थानों पर धूम्रपान करने पर रोक लगाई गई है। नगराधीश ने बताया कि सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान घोषित किया गया है। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि वे अपने कार्यालयों के आसपास धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों के चालान करें। स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक चालान के लिए 200 रुपये की राशि निर्धारित की गई है।
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उन्होंने बताया कि हुक्का पीने से संक्रामक रोग जैसे की टीबी, कोरोना आदि छुआछूत की बीमारियों के फैलने का खतरा बना रहता है। इस अभियान को गति देने के लिए विकास एवं पंचायत विभाग, राजस्व विभाग तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों के अब पुलिस विभाग द्वारा भी चालान काटे जाएंगे। नगराधीश ने बताया कि सभी विभागों द्वारा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत नोडल अधिकारी की भी नियुक्ति की जाएगी। संबंधित विभाग के क्षेत्र में अगर कोई भी व्यक्ति धूम्रपान करता पाया गया तो विभाग का नोडल अधिकारी धूम्रपान करने वाले व्यक्ति का चालान काट सकेगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा डॉ समीर कंबोज को इस अभियान का नोडल अधिकारी बनाया गया है। डॉ समीर कंबोज ने नगराधीश को धूम्रपान निषेध संबंधी जागरूकता सामग्री भेंट की। इस अवसर पर फार्मेसी अधिकारी राजन वर्मा भी उपस्थित थे।