WhatsApp ग्रुप में अश्लील वीडियो डालने पर एडमिन नहीं होगा जिम्मेदार, जानिए हाई कोर्ट का नया फैसला

HR BREAKING NEWS Whatsapp पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर मुंबई हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। होई कोर्ट के फैसले से वाट्सएप ग्रुप चलाने वाले देश के लाखों ग्रुप एडमिन को बड़ी राहत मिली है। वाट्सएप पर आपत्तिजनक पोस्ट पर काफी सख्ती बरती जा रही है। अब अब किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट के लिए ग्रुप के
 

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Whatsapp पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर मुंबई हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। होई कोर्ट के फैसले से वाट्सएप ग्रुप चलाने वाले देश के लाखों ग्रुप एडमिन को बड़ी राहत मिली है। वाट्सएप पर आपत्तिजनक पोस्ट पर काफी सख्ती बरती जा रही है। अब अब किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट के लिए ग्रुप के एडमिन को जिम्मेदार माना जाता था। लेकिन अब किसी सदस्य की आपत्तिजनक पोस्ट के लिए एडमिन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकेगा।

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एडिमन के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। बंबई हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने कहा है कि वाट्सएप ग्रुप के एडमिन पर ग्रुप के दूसरे सदस्य द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट के लिए आपराधिक कार्रवाई नहीं हो सकती। न्यायमूर्ति जेडए हक और न्यायमूíत एबी बोरकर की पीठ ने कहा कि वाट्सएप के एडमिन के पास केवल ग्रुप के सदस्यों को जोड़ने या हटाने का अधिकार होता है और ग्रुप में डाली गई किसी पोस्ट या विषयवस्तु को कंट्रोल करने या उसे रोकने की क्षमता नहीं होती है।

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कोर्ट ने वाट्सएप के एक ग्रुप एडमिन किशोर तरोने द्वारा दाखिल याचिका पर यह आदेश सुनाया। तरोने ने गोंदिया जिले में अपने खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करने की मांग की थी। अभियोजन के मुताबिक, तरोने अपने वाट्सएप ग्रुप के उस सदस्य के खिलाफ कदम उठाने में नाकाम रहे जिसने ग्रुप में एक महिला सदस्य के खिलाफ अश्लील और अमर्यादित टिप्पणी की थी।

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तरोने के खिलाफ 2016 में भारतीय दंड संहिता की धारा 354-ए (1) (4) (अश्लील टिप्पणी), 509 (महिला की गरिमा भंग करना), 107 (उकसाने) और सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 67 (इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में आपत्तिजनक सामग्री का प्रकाशन) के तहत मामले दर्ज हुए थे।

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पीठ ने अपने आदेश में कहा कि किसी वाट्सएप ग्रुप के एडमिन पर ग्रुप के किसी सदस्य द्वारा की गई आपत्तिजनक पोस्ट के लिए आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि आपत्तिजनक पोस्ट रोकने का एडमिन के पास कोई अधिकार नहीं होता, इसलिए पोस्ट के लिए ग्रुप सदस्य जिम्मेदार है।