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DMRC ने कर दिया क्लियर, दिल्ली मेट्रो में शराब ले जा सकते हैं या नहीं

Delhi Metro Liquor Rules : शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन कुछ लोग इसके इतने ज्यादा शौकिन होते हैं कि जब कहीं बाहर जाते हैं तो साथ लेकर चलते हैं। अगर आप दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले हैं तो ऐसे में DMRC के नियम जरूर जान लें। हाल ही में DMRC क्लियर कर दिया है कि दिल्ली मेट्रो में शराब की बोतल ले जा सकते हैं या नहीं? चलिए जानते हैं - 

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DMRC ने कर दिया क्लियर, दिल्ली मेट्रो में शराब ले जा सकते हैं या नहीं

HR Breaking News -  दिल्ली मेट्रो कई चीजों को लेकर दुनिया भर में फेमस है अक्सर दिल्ली मेट्रो अपनी हाईटेक सुविधाओं और नियमों को लेकर चर्चा में बना रहता है। हाल ही में दिल्ली मेट्रो शराब को लेकर चर्चा में बना हुआ है। दरअसल, शराब पीने के शौकिन कई बार बाहर जाते हैं तो साथ में शराब की बोतलें भी ले जाते हैं। 

ऐसे में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) की ओर से अपडेट जारी के अनुसार मेट्रो ट्रेनों में खाना खाने और पेय पदार्थ पीने की अनुमति नहीं है। बता दें कि मेट्रो के अंदर शराब पीने पर रोक है। इसके मतलब यह नहीं है कि कोई बैग में डालकर शराब की बोतले ले जा सकता है। इसको लेकर अलग से नियम बनाए गए हैं। एक लिमिट तय की गई है। उस लिमिट से ज्यादा शराब दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro Liquor Rules) में नहीं लेकर जा सकते हैं। अगर आप दिल्ली मेट्रो में सफर करने जा रहे हैं तो इन नियमों के बारे में जरूर जान लें। 


दिल्ली मेट्रो में कितनी ले जा सकते हैं शराब - 

दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro Liquor Limit) देश की राजधानी के अलावा एनसीआर (फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा, और बहादुरगढ़) में भी चलती है, ऐसे में  DMRC ने मेट्रो में 2 सीलबंद शराब की बोतलें ले जाने की अनुमति है। मेट्रो में सफर करने वाले पैसेंजर को इस बात का ध्यान रखना होगा कि शराब की बोतल सीलबंद हो। यदि कोई यात्री  तय लिमिट से अधिक शराब की सीलबंद बोतलों के साथ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और इसके साथ ही भारी जुर्माना भी पड़ सकता है। 

डीएमआरसी ने कही बड़ी बात - 


अगर आप मेट्रो ट्रेन (metro train) में सफर कर रहे हैं और साथ में शराब की बोतल ले जाने की सोच रहे हैं तो सीमा पार परिवहन के दौरान शराब ले जाने के संबंध में संबंधित राज्य आबकारी विभाग के नियमों  (Excise Department Rules) का पालन करना होगा। यदि आप इन नियमों का उल्ंलघन करते हैं तो कड़ी कार्रवाई से गुजरना पड़ सकता है। 


यदि कोई यात्री दिल्ली से शराब (Delhi Metro Liquor Carrying Limit) की 2 बोतलें लेकर ट्रेन में चढ़ता है और यूपी की ओर जा रहा है तो उसे यूपी राज्य के आबकारी नियमों के अनुसार उसके पास 2 बोतलें ही हैं। इसलिए अगर एक ही बोतल की अनुमति है तो इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 


मेट्रो में शराब ले जाने से पहले जान लें नियम - 


डीएमआरसी (DMRC) के ताजा नियमों के अनुसार, दिल्ली मेट्रो में 2 शराब बोतलें लेकर सफर करने की अनुमति देता है। यह दोनों बोतल सीलबंद होनी चाहिए। शर्तों के मुताबिक बोतलों को 250 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर या 750 मिलीलीटर की क्षमताओं का पालन करना होगा। फुल (750 मिली), चौथाई (180 मिली), आधा (375 मिली) या लोकल शब्द जैसे पौआ और खंभा पर ये नियम लागू होता है।