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High court : सरकारी कर्मचारियों के तबादले से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने दिया अहम फैसला

Govt Transfer Policy : किसी भी कर्मचारी के लिए नौकरी के दौरान ट्रांसफर बड़ा मुद्दा होता है। अब हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों (govt employees) के तबादले को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कर्मचारियों के बीच कोर्ट का फैसला चर्चाओं में है। कोर्ट ने इस फैसले में सरकार की तबादला नीतियों (New Transfer Policy ) को लेकर भी काफी कुछ कहा है। आइये जानते हैं हाईकोर्ट के इस फैसले के बारे में।

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High court : सरकारी कर्मचारियों के तबादले से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने दिया अहम फैसला

HR Breaking News - (transfer policy)। सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद जरूरी खबर है। दरअसल, हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों (govt employees news) के तबादले से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। इस निर्णय से अब सरकारी कर्मचारियों को यह भी पता चल सकेगा कि उन्हें तबादले को लेकर किन नियमों (transfer rules for employees) को फॉलो करना होगा। अब सोशल मीडिया पर भी कोर्ट के इस फैसले की जमकर चर्चाएं हो रही हैं।


 
सहायक प्रोफेसरों से जुड़ा है मामला- 


हाईकोर्ट ने जिस मामले में यह निर्णय सुनाया है, वह राजस्थान की एक रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़ा है। यह राजस्थान के दुर्गापुरा में स्थित कृषि अनुसंधान संस्थान (Agricultural Research Institute, Durgapura)  के कीट विज्ञान के सहायक प्रोफेसर पदों पर कार्यरत कर्मचारियों का मामला है। इन्होंने याचिका लगाई थी कि वे लंबे समय से इस संस्थान में नौकरी कर रहे हैं। दूसरी ओर राजस्थान सरकार ने उनके तबादलों (govt transfer policy) पर रोक लगा रखी है, इस आदेश के बाद भी उनका तबादला किया जा रहा है जो कि गलत है।

यह कहना है याची सहायक प्रोफेसरों का-


याची सहायक प्रोफेसरों का कहना है कि राजस्थान सरकार ने जनवरी, 2023 में ही ये आदेश दे दिए थे कि प्रदेश में सभी विभागों, निगमों और स्वायत्तशासी संस्थाओं (autonomous institutions rules) के कर्मचारियों  के तबादले अभी नहीं होंगे। इस रोक के बावजूद उनका ट्रांसफर किया जाना सरकार के आदेशों की अवमानना है। वैसे भी नियम कहता है कि पांच साल से पहले उनका तबादला (rajasthan govt transfer policy) कहीं नहीं किया जा सकता। उनको यहां पर काम करते हुए लगभग तीन साल ही हुए हैं।


 
तबादले के नियम इन कर्मचारियों पर नहीं लागू-


कृषि अनुसंधान संस्थान के एक अधिवक्ता के अनुसार सरकार की ओर से जारी तबादला के आदेश याची कर्मचारियों (university staff transfer rules) पर लागू नहीं होते हैं। यह संस्थान एक स्वायत्तशासी संस्था है और राजस्थान सरकार पत्र जारी करके यह क्लियर कर चुकी है कि तबादलों (Eployees transfer policy) पर रोक के नियम इस संस्थान पर लागू नहीं होंगे। वैसे भी राजस्थान सरकार (rajasthan government) का दखल इन कर्मचारियों के वित्तीय मामलों में सीमित ही है।


कुलपति के पास है यह पावर -


अधिवक्ता ने अपनी बात पर जोर देते हुए यह भी कहा कि कुलपति के याची कर्मचारियों के तबादले करने की पावर (rights of transfer) संस्थान के कुलपति के पास है। हाईकोर्ट ने सभी तर्कों पर विचार करने के बाद सहायक प्रोफेसरों की ओर से तबादला (assistant professors transfer case) आदेशों के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है।


हाईकोर्ट ने की यह टिप्पणी -


इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट (rajasthan high court) ने कहा है कि सक्षम अधिकारी किसी भी कर्मचारी का तबादला (govt policy on transfer)  कहीं भी कर सकता है। कोई कर्मचारी (employee's transfer rules) यह अधिकार नहीं रखता कि वह एक ही जगह पर बना रहे। वैसे भी  विभागों के सक्षम अधिकारियों व सरकार ही यह तय करेंगे कि किस कर्मचारी (govt employees news) से कहां पर क्या काम लेना है। कोर्टों को इसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। इस तरह कार्य में कोर्ट की दखलंदाजी से जनसेवा कार्य प्रभावित होते हैं। अगर ट्रांसफर नियमों (govt transfer rules) के विरुद्ध किया है तो अलग बात है।

अपना कार्यभार संभालें कर्मचारी -


राजस्थान हाईकोर्ट (rajasthan high court)ने याची सहायक प्रोफेसरों से कहा है कि जहां पर उनका ट्रांसफर किया गया है, वहां पर जाकर अपना कार्यभार संभालें। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो कृषि अनुसंधान संस्थान का प्रशासन (Rajasthan Agricultural Research Institute) उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का अधिकार रखता है।

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