Toll Tax : हाईवे पर अब नहीं देना होगा टोल टैक्स, इन वाहन चालकों की हुई बल्ले बल्ले
Hr Breaking News (Toll Tax new system) : देश में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिसमें कार चालकों को टोल टैक्स में राहत (relief from toll tax) की विेशेष सूचना दी गई है। नोटिफिकेशन के अनुसार नए नियमों में प्रतिदिन निश्चित दूरी पर हाईवे और एक्सप्रेस वे पर सफर करने वालों को टोल टैक्स (toll tax) से राहत मिलेगी। इन लोगों के लिए टोल टैक्स फ्री रहेगा।
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कार वालों के लिए खुशखबरी
आज के समय में कार लोगों की जरूरत बन गई है। मीडिल क्लास लोगों के लिए खाशकर कार की आवश्यकता समय के साथ बढ़ती जा रही है। लेकिन एक मीडिल क्लास व्यक्ति ईएमआई पर कार लेता है, फिर पेट्रोल डीजल के दाम महंगे और ऊपर से कुछ दूरी के लिए ही भारी भरकम टोल टैक्स (toll tax new system) दे। अब ऐसे लोगों को काफी राहत पहुंचेगी।
टैक्सी चालकों को नहीं मिलेगा लाभ
आप रोजाना कार का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको नए नोटिफिकेशन के अनुसार तय सीमा के लिए टोल टैक्स (toll tax relief) में छूट का लाभ मिलेगा। वहीं, टैक्सी नंबर की गाड़ियों को ये सुविधा नहीं मिलेगी। इस सुविधा को केवल नॉन कमर्शियल वाहनों के लिए लागू किया गया है।
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20 किलोमीटर तक नहीं लगेगा Toll Tax
कई बार लोगों का घर टोल के नजदीक होता है और उन्हें टोल क्रोस करके टैक्स (toll tax fastag) देकर गुजरना पड़ता है। ऐसे लोगों को सुविधा देने के लिए दोना दिशाओं में एक दिन में बीस किलोमीटर तक का सफर अब फ्री कर दिया गया है। चाहे वह एक्सप्रेस वे हो या फिर एनएच हाईवे। कहीं भी टोल पर टैक्स नहीं लगेगा।
टोल टैक्स के लिए नया सिस्टम किया गया डेवलप
इसमें 20 किलोमीटर ही गाड़ी चली है इसका पत्ता रखने के लिए नई तकनीक अपनाई गई है इसके अनुसार गाड़ी में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) लगाया जाएगा। वह बता देगा की दिन में गाड़ी 20 किलोमीट ही या ज्यादा हाईवे या एक्सप्रेस वे पर चली है। 20 किलोमीटर तक हाईवे और एक्सप्रेस वे का प्रयोग करने पर कोई रुपया नहीं लगेगा।
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सेटेलाइट से होगा कनेक्ट
जीएनएसएस (GNSS) सेटेलाइट सिस्टम पर आधारित होगा। इससे गाड़ी की लोकेशन पता चल जाएगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स (relief from toll tax) के नियम 2008 में बदलाव किया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर 20 किलोमीटर से ज्यादा गाड़ी चली तो टोल टैक्स वसूला जाएगा।
दूरी के हिसाब से लिया जाएगा टोल टैक्स
अगर कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर (20 KM toll free rule) से ज्यादा चलता है तो उसकी गाड़ी पर उसके तय किए गए किलोमीटर के हिसाब से टोल टैक्स वसूला जाएगा। यह सब सेटेलाइट सिस्टम से मोनिटर होगा। यह नई तकनीक जल्द लागू होने की संभावना है।
Fastag लगी गाड़ियों में भी चलेगी नई तकनीक
टोल क्लेक्शन के लिए नया सिस्टम लागू होगा। इसमें टोल टैक्स (Toll tax GNSS) जीएनएसएस तकनीक से वसूला जाएगा। फिलहाल मंत्रालय की ओर से कुछ चुनिंदा हाईवेज पर इसे पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाएगा। जीएनएसएस नामक तकनीक फास्टैग के साथ भी काम करेगी। इस तकनीक से टोल पर गाड़ी को रूकने की ही जरूरत नहीं होगी।
दो जगह चल रहा पायलेट प्रोजेक्ट
नई तकनीक के तहत दो जगहों पर पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। नई तकनीक का प्रयोग करने वालों में नेशनल परमिट रखने वाले वाहनों को छोड़कर अन्य वाहन चालकों को एनएच हाईवे के सेक्शन का प्रयोग करने में छूट मिलेगी।
जीएनएसएस (GNSS) बेस्ड सिस्टम में प्रतिदिन 20 किलोमीटर तक के सफर में टोल टैक्स (Toll tax update) नहीं लगेगा। यह नई तकनीक कर्नाटक में NH-275 के बेंगलुरु-मैसूर सेक्शन व हरियाणा में NH-709 के पानीपत-हिसार सेक्शन पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जारी है।