Income Tax : टैक्सपेयर्स के लिए बड़ा अपडेट, 12 लाख 10 हजार की इनकम पर देना होगा 61500 रुपये टैक्स
New Tax slabs : इसी महीने की पहली तारीख को वित्त मंत्री की ओर से बजट जारी किया गया था। इसमें नए टैक्स स्लैब लागू करने की घोषणा की गई थी। नए टैक्स स्लैब के अनुसार 12 लाख की सालाना इनकम टैक्स फ्री (tax free income) है, लेकिन 12 लाख 10 हजार हर साल कमाने वालों को 61500 रुपये का मोटा टैक्स चुकाना होगा। यह अपडेट टैक्सपेयर्स के लिए जानना जरूरी है।

HR Breaking News - (new tax regime) 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो जाएगा और इसके साथ ही टैक्स के पुराने नियम भी बदल जाएंगे। नई टैक्स रिजीम के अनुसार 12 लाख रुपये हर साल कमाने वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन इससे 10 हजार रुपये ज्यादा कोई हर साल कमा रहा है तो उसे 60 हजार से भी ज्यादा के टैक्स (income tax rules) का भुगतान करना पड़ेगा।
यह टैक्सपेयर्स (latest update for taxpayers) के लिए चिंताजनक बना हुआ है, क्योंकि टैक्स फ्री इनकम वालों से वे हर साल कमाई तो 10 हजार ही ज्यादा करते हैं और टैक्स चुकाना होगा 60 हजार से भी अधिक। इसलिए इस अपडेट की पूरी डिटेल व कैलकुलेशन जानना भी उनके लिए आवश्यक है।
क्या नहीं मिल पाएगी यह राहत-
12 लाख से ज्यादा सालाना इनकम वाले तो निश्चिंत हैं कि उन्हें कोई टैक्स (new tax system) नहीं देना होगा। इसके अलावा अब सवाल यह है कि जो 12 लाख रुपये से 10 हजार ज्यादा तक हर साल कमाते हैं तो उन्हें 61,500 रुपये का टैक्स देने के पीछे क्या कारण या क्या कैलकुलेशन है। क्या उन्हें स्टैंडर्ड डिडक्शन (standard deduction) या मार्जिनल रिलीफ का फायदा भी नहीं मिलेगा। इस गणित को आइये समझते हैं यहां खबर में।
कैसे कर सकते हैं टैक्स की बचत-
12 लाख से अधिक अगर कोई भी व्यक्ति 10 हजार रुपये कमाता है तो उसे मोटा टैक्स चुकाना होगा। हालांकि इससे बचने का तरीका भी है, इसमें मार्जिनल रिलीफ का रोल अहम हो सकता है। मार्जिनल रिलीफ (marginal relief benefits) मिलने पर 12 लाख रुपये से थोड़ी ज्यादा सालाना इनकम वालों को टैक्स की पूरी राशि नहीं भरनी होगी। मार्जिनल रिलीफ इसलिए दिया जाता है ताकि टैक्सेबल इनकम (taxable income) से थोड़ी सी अधिक आय कोई अर्जित करे तो भारी भरकम टैक्स राशि से बच सके।
जानिये मार्जिनल रिलीफ का रोल-
किसी की ग्रोथ इनकम 14 लाख रुपये है और उसने 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन और NPS (antional pention scheme) के नाम पर 1 लाख रुपये की और कटौती ली है तो टैक्सेबल इनकम 12,25,000 रुपये रह जाएगी।
इस इनकम पर टैक्स 63,750 रुपये बनेगा। 14 लाख की इनकम पर तमाम कटौती लेने के बाद टैक्सेबल इनकम 12,25,000 रुपये पर टैक्स राशि 63,750 रुपये होगी, लेकिन मार्जिनल रिलीफ (marginal relief) लेकर यह टैक्स राशि केवल 25,000 रुपये बचेगी। अगर इसमें 4 फीसदी सेस जोड़ें तो यह 26,000 रुपये बनती है।
कब मिलता है मार्जिनल रिलीफ -
किसी भी व्यक्ति को मार्जिनल रिलीफ (marginal relief kise milta hai) उस स्थिति में मिलता है, जब तक सालाना आय 12 लाख 75 हजार रुपये तक न पहुंचे। इस लिमिट के बाद तो पूरा टैक्स (new tax rules) चुकाना होगा।
वैसे भी मार्जिनल रिलीफ का लाभ हर कोई नहीं ले सकता, इसका लाभ केवल रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को मिलता है, हिंदू अविभाजित परिवार को इसका लाभ नहीं दिया जाता। ऐसे में मार्जिनल लाभ की भी सीमाएं हैं।