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Income Tax : घर या दफ्तर में कैश रखने की लिमिट, इससे ज्यादा पर इनकम टैक्स विभाग मांगेगा सबूत

Income Tax rules :  आज के डिजिटल युग में बैंकों से लगभग लेनदेन ऑनलाइन माध्यम से होता है। हम छोटी से बड़ी ट्रांजेक्शन मिनटों में कर देते हैं। इन सभी ट्रांजेक्शन्स पर इनकम टैक्स (Income Tax) विभाग की भी लगातार नजर बनी रहती है। वहीं, डिजिटली लेनदेन के साथ ही कैश रखना भी लोगों के लिए मजबूरी हो जाता है। हर जगह ऑनलाइन पेमेंट नहीं होती। लेकिन आप कितना कैश रख सकते हैं, इसको लेकर कुछ रूल्स हैं। ये रूल्स आपको जानना जरूरी हैं। 

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Income Tax : घर या दफ्तर में कैश रखने की लिमिट, इससे ज्यादा पर इनकम टैक्स विभाग मांगेगा सबूत

Hr Breaking News (Income Tax cash limit) : रोजाना खबरें आती हैं कि इनकम टैक्स विभाग ने कभी किसी के घर तो कभी किसी के दफ्तर पर रेड की है। रेड में देखने को मिलता है कि करोड़ों की नकदी बरामद होती है। कैश को गिनने के लिए मशीनें मंगवानी पड़ती हैं। फिर देखने को मिलता है कि जिसके पास कैश होता है उसे जब्त कर आयकर विभाग (Income Tax Department) ले जाता है। कई बार संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार तक कर लिया जाता है। 

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अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर उठता होगा कि आप घर पर कितना कैश (cash limit as per income tax) रख सकते हैं? आयकर विभाग क्यों कार्रवाई करता है? कितना कैश आप रख सकते हैं? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब।  

 

Income Tax विभाग रखता है नजर


देश में वित्तिय मामलों में लेन देन पर आयकर विभाग की नजर रहती है। टैक्स के दायरे में आने वाले सभी लोगों को टैक्स भरना अनिवार्य है। कई लोग टैक्स नहीं भरते और कैश के रूप में रुपया घर पर रख लेते हैं। इन लोगों पर आयकर (Income Tax) विभाग कार्रवाई करता है। आयकर विभाग को टैक्स न भरने वालों से टैक्स वसूलने का अधिकार होता है। 

 

कितना रख सकते हैं कैश


अब सवाल आता है कि आप घर पर कितना कैश (cash limit in home) रख सकते हैं। कितने कैश पर आयकर विभाग कार्रवाई कर सकता है। तो इसका जवाब ये है कि आप जितना चाहे कैश घर पर रख सकते हैं। इसको लेकर कोई लिमिट नहीं है। बस शर्त ये है कि आपके पास आय का स्रोत होना चाहिए। 
आय का स्रोत नहीं होगा तो कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। अगर आपके पास स्रोत है तो विभाग के कर्मचारी (Income Tax Department employees) आते भी है तो उसे मिलान कर लेंगे और ठीक मिलने पर आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। 

 

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आयकर विभाग के यह है नियम


कोई भी व्यक्ति ज्ञात स्त्रोतों के तहत अपने घर पर कितना भी कैश (cash limit under income tax) रख सकता है। इसपर आयकर विभाग (Income Tax) न कोई जुर्माना वसूल सकता है ना ही टैक्स। शर्त ये है कि आपने अगर आय टैक्स योग्य है तो उसका टैक्स भर दिया हो। ज्ञात स्त्रोतों का होना बहुत जरूरी है। यहीं स्त्रोत आपके सबुत के तौर पर काम आएंगे। आपके पास आपके रकॉर्ड हैं तो आपको कोई कैश लिमिट का दबाव नहीं है। वहीं आपके पास ज्ञात स्त्रोत नहीं हैं तो आप पर कार्रवाई जरूर होगी।  

 
इनकम टैक्स अधिकारियों को दिए अधिकार


आयकर विभाग के अधिकारियों को आयकर विभाग (IT rules on cash) और सरकार की ओर से संपत्ति का ब्योरा जांचने के अधिकार है। आप घर पर ज्यादा कैश रखे हुए हैं और आपके पास स्त्रोत भी हैं तो भी आपको अधिकारियों को जांच से रोकने का कोई अधिकार नहीं है। 
आप मांगे गए दस्तावेज (documents) उपलब्ध करा दें। आपने किसी प्रकार से गलत कैश नहीं रखा हुआ है तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया के बाद जांच खत्म हो जाएगी। 

 

लगाया जाएगा टैक्स


आयकर विभाग के जानकारों के अनुसार अगर आपने घर पर बेहिसाब कैश रखा है। आयकर विभाग इसकी जांच करे और आप सबुत नहीं दे पाते हैं तो आयकर विभाग (Income Tax on cash) आप पर कार्रवाई सकता है। आपकी संपत्ति पर भारी भरकर टैक्स और जुर्माना वसूला जाएगा। आपसे 78 प्रतिशत के हिसाब से भारी भरकम टैक्स वसूल किया जाएगा। इसके साथ ही आपको जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा।  
 

घर ऑफिस में कैश की मात्रा पर पाबंदी नहीं


आयकर को लेकर विशेषज्ञों के अनुसार आपके कैश (IT rules on cash) रखने पर कोई पाबंदी नहीं है। घर हो या ऑफिस आप अपनी जरूरत के हिसाब से जितना चाहे उतना कैश रख सकते हैं। इसके लिए कुछ नियम जरूर याद रखने चाहिए। अगर आप व्यवसायी हैं तो आपको व्यवसाय के सभी लेन देन को मेंटेन रखना चाहिए। 
आप एक डायरी और फाइल अपने लेनदेन के बिल्स और लेखा जोखा को लेकर लगा लें। वहीं अकाउंट सेक्शन के सभी रिकॉर्ड संभालकर रखें। अगर आप ने किसी जमीन आदि बेच कर कैश प्राप्त किया है तो आपको इसके सबुत रखने चाहिए। बैंक से रुपये निकलवाए हैं तो बैंक की स्लीप रखें। किसी से लिए हैं तो वो भी सबुत रखें। 

गिफ्ट राशि को लेकर Income Tax के नियम


आप अपने आवास पर जमीन बेचकर, बैंक से निकालकर, गहने बेचकर कैश रख सकते हैं। इसका सबुत भी आप रखते हैं। वहीं अगर कोई आपको गिफ्ट के रूप में कैश (gift cash rule) देता है तो इसको लेकर सावधान रहना होगा। अगर कोई व्यक्ति आपको गिफ्ट के तौर पर कैश दे रहा है तो आपको दो लाख रुपये से ज्यादा लेने की अनुमति नहीं है। 
इससे ज्यादा कैश गिफ्ट के रूप में नहीं लिया जा सकता है। अगर रखते हैं तो आयकर विभाग आप पर जुर्माना लगा सकता है।