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Income Tax Notice : इन 6 धाराओं के तहत आता है इनकम टैक्स का नोटिस, हर टैक्स भरने वालों को होना चाहिए मालूम

Income Tax Rules : देश में वित्त मंत्रालय तय करता है कि कितने रुपये इनकम पर आपको टैक्स देना होगा। इसको लेकर समय समय पर संसोधन होते रहते हैं। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला आयकर विभाग (Income Tax Notice rules) देश में कैश फ्लो की मॉनिटरिंग रखता है। यही विभाग लोगों के आयकर वसूलता है। आयकर विभाग (Income Tax Department) के कई नियम बने हुए हैं, जिनके तहत ही लोगों से कर वसूला जाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि उनको टैक्स नहीं भरना है, लेकिन इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है। आपको जानना चाहिए आखिर इनकम टैक्स का नोटिस भेजने के पीछे कौन-से नियम हैं। 

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Income Tax Notice : इन 6 धाराओं के तहत आता है इनकम टैक्स का नोटिस, हर टैक्स भरने वालों को होना चाहिए मालूम

Hr Breaking News (Income Tax Notice rules update) :  आयकर भरते हुए आपकी आय का गुणभाग अच्छे से कर लें। छोटी सी चूक आपको मुसीबत में ला सकती है। इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। कई बार लोग जानबुझकर तो कई बार गलती से आयकर भरते समय गलत जानकारी डाल देते हैं। 
विभाग ऐसे लोगों को तलाशकर नोटिस जारी (IT Notice) करता है। आपने गलत जानकारी दी है तो आयकर विभाग छह नियमों के तहत आपको नोटिस भेज सकता है। आपको नोटिस मिला है तो उसका जवाब कैसे देना है। आइए ये सब इस आर्टिकल में जानते हैं। 

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इनकम टैक्स अच्छे से कैलकुलेट कर भरें


इनकम टैक्स विभाग का कोई नोटिस नहीं लेना चाहेगा। लेकिन फिर भी लोग आयकर विभाग की रडार में जाने अनजाने में आ जाते हैं। इसलिए आप आयकर भर रहे हैं तो अपने टैक्स को भरते समय अच्छे से कैलकुलेशन कर ले। नहीं तो आप पर आयकर विभाग (Income Tax) का चाबुक चल सकता है। आपको नोटिस मिल सकता है। 


कहां दे नोटिस का जवाब


आयकर विभाग की तरफ से तब नोटिस दिया जाता है जब आपकी आईटीआर (ITR) में गडबड़ मिलती है या फिर आप ज्यादा आय होने पर भी टैक्स नहीं भर रहे हैं। इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस का जवाब देने के लिए ऑनलाइन सुविधा दी है। आप  आयकर विभाग की वेबसाइट है। इसपर ऑनलाइन अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं।  

 

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छह धाराओं में आते हैं नोटिस


आयकर विभाग आयकर न भरने व आयकर में गड़बड़ मिलने पर नोटिस छह (Six rules of Income Tax Notice) अगल अलग अलग धाराओं में जारी करता है। आयकर विभाग की ओर से जारी इन नोटिसों का मतलब भी अलग अलग होता है। आइए जानते हैं कि छह अलग अलग धाराओं के क्या मतलब होते हैं। 

 

इनकम टैक्स के इस नोटिस का 15 दिन में हेना होता है जवाब


आयकर की सेक्शन 139(9) के अधिन दोषपूर्ण रिटर्न (ITR rules) का मामला आता है। 139(9) धारा में जब नोटिस मिलता है तो इसका अर्थ है कि आईटीआर में कुछ गड़बड़ हुई है। या तो कोई जानकारी गलत है या कोई जानकारी दी नहीं गई है। ये आईटीआर में दिए गए विवरण से मैच नहीं होती है। इस नोटिस का जवाब 15 दिन में देना होता है। ऐसा नहीं करने पर आपकी आईटीआर रिटर्न को खारिज कर दिया जाता है। इसलिए स्टेप वाइज इसका सीधा और स्पष्ट जवाब दे देना चाएिह।

 

अतिरिक्त और कम भुगतान की जानकारी देता है धारा 143(1) का नोटिस


आयकर की धारा 143(1)के अधिन जो नोटिस होता है, वह केवल सूचना के लिए होता है। इसमें अगर ज्यादा टैक्स (Income Tax Notice) भरा गया है तो इसके बारे में वापसी की सूचना दी जाती है। अगर टैक्स कम गया है तो बकाया की जानकारी दी जाती है।  


आईटीआर और टीडीएस में अंतर पर आता है ये नोटिस


आयकर के सेक्शन 143(1)(a) के अधिन भी एक सूचनात्मक नोटिस दिया जाता है। यह नोटिस तब आता है जब फॉर्म 16 और फॉर्म 16ए के आईटीआर और टीडीएस (ITR or TDS) के सर्टिफिकेट में अंतर दिखाई दे। इसमें अगल अलग विवरण दिखाई देता है। 

 

ज्यादा जानकारी के लिए भी दिया जाता है नोटिस


आयकर की धारा 142(1) के अधिन भी एक नोटिस जारी किया जाता है। यह तब दिया जाता है जब आईटीआर के संबंध में निर्धारण अधिकारी को अधिक जानकाी चाहिए हो। इसको तब भी भेज सकते हैं, जब टैक्सपेयर उक्त वर्ष में आईटीआर (IT Notice) जमा नहीं कर रहा है। इस नोटिस का जवाब न देने पर दस हजार रुपये जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। 


धारा 156 के अधिन भेजा जाता है डिमांड नोटिस


आयकर विभाग की धारा 156 के तहत आयकर विभाग एक डिमांड नोटिस भेजता है। यह नोटिस भेजकर संबंधित से पेनल्टी व जुर्माना और टैक्स की मांग की जाती है। नोटिस (Income Tax Notice) मिलने के तीस दिनों के अंदर आपको टैक्स जमा करना होगा। नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। 

 
सेक्शन 143(2) के तहत होती है जांच


आयकर विभाग के सेक्शन 143(2) के अधिन एक नोटिस जारी होता है। यह सूचना नहीं आदेश होता है। इसके तहत आपकी जांच के आदेश दिए जाते हैं। यह तब होता है जब आप आईटीआर (ITR rules) नहीं भरते हैं या बहुत कम या बिल्कुल गलत भरते हैं। गड़बड़ मिलने पर ये नोटिस जारी होता है।