दो दिन में बदल जाएंगे RBI के नियम, हर बैंक खाता धारक को जानना जरूरी
RBI - बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी खबर. दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से नए दिशा-निर्देश (RBI New Guidelines) जारी किए हैं. ये नियम 1 नवंबर 2025 से लागू होंगे... इन नियमो को जान लेना हर बैंक खाताधारक के लिए बेहद जरूरी हैं-
HR Breaking News, Digital Desk- (RBI New Rules) आरबीआई (RBI) ने बैंक अकाउंट, सेफ डिपॉजिट लॉकर और सेफ कस्टडी में रखे सामान के लिए नॉमिनेशन (नामांकन) सुविधा हेतु नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. ये नियम 1 नवंबर 2025 से लागू होंगे, जिससे ग्राहकों को अपनी परिसंपत्तियों के लिए नॉमिनेशन प्रक्रिया में अधिक स्पष्टता और सुविधा मिलेगी.
नए नियमों के तहत बैंकों (सहकारी और ग्रामीण बैंक सहित) के लिए ग्राहकों को नॉमिनेशन की सुविधा देना अनिवार्य है. ग्राहक लिखित में इनकार कर सकते हैं, लेकिन बैंक इस वजह से खाता खोलने में देरी नहीं कर सकता.
जान लें RBI के नए नियम के बारे में-
भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देश दिया है कि बैंक नॉमिनेशन फॉर्म (Bank Nomination Form) प्राप्त होने के तीन कार्य दिवसों के भीतर उसकी रसीद दें और पासबुक या टर्म डिपॉजिट रसीद पर 'Nomination Registered' अंकित करें. साथ ही खाते के रिकॉर्ड में नॉमिनी का नाम दर्ज करना जरूरी होगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे.
ग्राहकों को मिलेगी ये सुविधा-
ग्राहकों को नॉमिनेशन दर्ज करने, रद्द करने या बदलने की सुविधा मिलेगी, जिसके लिए बैंक को हर बदलाव का लिखित प्रमाण देना होगा. यदि बैंक किसी नॉमिनेशन को अस्वीकार करता है, तो उसे तीन कार्य दिवसों के भीतर ग्राहक को लिखित रूप में कारण बताना होगा.
आरबीआई (Reserve Bank Of India) के नए नियमों के तहत, यदि किसी संयुक्त नॉमिनेशन वाले खाते में पैसे प्राप्त करने से पहले किसी नॉमिनी की मृत्यु हो जाती है, तो उस मृत नॉमिनी का नामांकन स्वतः रद्द माना जाएगा. यह दिशानिर्देश आरबीआई के पिछले प्रावधानों के अनुरूप हैं, जो बैंकों को वैध नॉमिनेशन (valid nomination) या सर्वाइवरशिप क्लॉज (survivorship clause) होने पर, मृत खाताधारकों (deceased account holders) के दावों का निपटान 15 दिनों के भीतर करके, धनराशि सीधे नॉमिनी या उत्तराधिकारी को जारी करने की अनुमति देते हैं.
