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Bank Cheque के किनारे क्यों खिंची जाती हैं 2 लाइनें, जानिये क्या है RBI का नियम

जब भी चेक से पेमेंट किया जाता है तो इसमें प्राप्‍तकर्ता का नाम, बैंक डीटेल्‍स के साथ कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है, ये जानकारी दी जाती है और साइन किए जाते हैं. इसके अलावा चेक के कॉर्नर पर दो लकीरें खींची जाती हैं. जानिए इन लाइनों का मतलब.आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से.

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Bank Cheque के किनारे क्यों खिंची जाती हैं 2 लाइनें, जानिये क्या है RBI का नियम

HR Breaking News (नई दिल्ली)। जब भी आप किसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक की तरफ से आपको एक पासबुक और एक चेकबुक दी जाती है. पासबुक में आपके ट्रांजेक्‍शन की जानकारी होती है और चेकबुक से चेक लेकर आप इसका इस्‍तेमाल पेमेंट के लिए कर सकते हैं. जब भी चेक से पेमेंट किया जाता है तो इसमें प्राप्‍तकर्ता का नाम, बैंक डीटेल्‍स के साथ कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है, ये जानकारी दी जाती है और साइन किए जाते हैं. इसके अलावा चेक के कॉर्नर पर दो लकीरें खींची जाती हैं. क्‍या आपने कभी सोचा है कि ये लकीरें क्‍यों खींची जाती हैं? आइए आपको बताते हैं.

 

 

क्‍यों खींचीं जाती हैं दो बराबर की लकीरें


चेक के बायीं ओर कोने पर खींचीं गई दो बराबर की रेखाएं किसी डिजायन के लिए नहीं खींचीं जातीं, बल्कि इनका निश्चित अर्थ होता है. इन लाइनों का मतलब होता है अकाउंट पेयी ओनली यानी अकाउंट में भरा हुआ अमाउंट सिर्फ उसी व्‍यक्ति को प्राप्‍त हो, जिसके नाम से चेक काटा गया है. कई बार लोग चेक पर खींचीं गई इन लाइनों के बीच में Account Payee या A/C Payee लिख भी देते हैं. अकाउंट पेयी चेक को कोई अन्‍य व्‍यक्ति कैश नहीं करवा सकता. सिर्फ उसी व्‍यक्ति के अकाउंट में चेक में भरा गया अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा, जिसके नाम पर चेक काटा गया है.


क्‍या होता है Cheque Endorsement


अगर चेक के कोनों पर खींचीं गई लाइनों के बीच में  A/C Payee न लिखा जाए, तो इस चेक को क्रॉस्‍ड चेक कहा जाता है. क्रॉस्‍ड चेक के पीछे साइन करके Cheque Endorsing की मदद ली जा सकती है. लेकिन अकाउंट पेयी लिखने के बाद चेक को Endorse नहीं किया जा सकता. दरअसल अगर चेक का Payee बैंक जाने की स्थिति में न हो, तो वो किसी अन्य व्यक्ति को भी पैसा पाने के लिए अधिकृत कर सकता है. इस प्रक्रिया को Cheque Endorsement कहा जाता है और इस चेक को एन्‍डोर्सड चेक कहते हैं. जब चेक को Endorse किया जाता है तो इसके पीछे साइन करके देना जरूरी होता है. इस स्थिति में चेक की मदद से पैसे प्राप्‍त करने वाला व्‍यक्ति उन पैसों को किसी अन्‍य अकाउंट में भी ट्रांसफर करवा सकता है.


 

उदाहरण से समझिए


मान लीजिए कि रोहित ने राहुल को उसके नाम से एक क्रॉस्‍ड चेक दिया. ऐसी स्थिति में चेक का पैसा राहुल के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा. लेकिन अगर राहुल चेक का पैसा खुद के अकाउंट में न लेना चाहे तो वो उस चेक के पीछे अपने सिग्‍नेचर करके उस पैसे को वैभव या किसी थर्ड पर्सन के लिए Endorse कर सकता है. ऐसे में चेक का पैसा बैंक उसके अकाउंट में न जाकर वैभव के अकाउंट में चला जाएगा. यानी चेक के पीछे हस्ताक्षर करके राहुल अपने नाम के चेक का पैसा वैभव को निकालने का अधिकार दे सकता है.
 

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