दूरसंचार विभाग ने भारत में सिम कार्ड खरीदने की प्रक्रिया को कागज रहित बना दिया है। विभाग यूजर्स के लिए ई-केवाईसी के साथ सेल्फ केवाईसी भी लेकर आया है।
अगर आप सिम कार्ड खरीदने की सोच रहे हैं तो सिम कार्ड खरीदने के नियमों में कुछ बदलाव हुए हैं। दरअसल, दूरसंचार विभाग (DoT) ने सिम कार्ड खरीदने की प्रक्रिया को पेपरलेस कर दिया है। अब आप सिम कार्ड खरीदने या ऑपरेटर बदलने पर अपने दस्तावेज़ों को स्वयं सत्यापित कर सकते हैं।
यूजर को नया सिम कार्ड खरीदने से पहले कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा. दूरसंचार विभाग का यह नया नियम यूजर्स के निजी डॉक्यूमेंट के साथ की जाने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए है. साथ ही, डिजिटल इंडिया के तहत पूरी तरह से पेपरलेस व्यवस्था लागू करने के लिए भी नए रूल्स लागू किए गए हैं
दूरसंचार विभाग यूजर्स के लिए e-KYC के साथ-साथ सेल्फ KYC लाया है. बिना कोई फोटोकॉपी या डॉक्यूमेंट शेयर किए आप नया सिम कार्ड खरीद सकेंगे. इस नए नियम से किसी के नाम पर फर्जी सिम जारी नहीं किया जा सकेगा. जर्स अब इसके लिए OTP पर बेस्ड सर्विस का लाभ ले सकेंगे.
यूजर्स अब नया सिम कार्ड खरीदने के लिए केवल आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकेंगे. टेलीकॉम कंपनियां यूजर्स के डॉक्यूमेंट को आधार बेस्ड पेपरलेस वेरिफिकेशन फीचर का इस्तेमाल करेंगी. साथ में KYC ऑनलाइन वेरीफाई करने के लिए सेल्फ KYC की भी सुविधा शुरू की है.
यूजर्स DigiLocker का इस्तेमाल करके खुद से अपना KYC वेरीफाई कर सकेंगे. कोई यूजर अपना नंबर प्रीपेड से पोस्टपेड में या फिर पोस्टपेड से प्रीपेड में स्विच करना चाहते हैं तो उन्हें टेलीकॉम ऑपरेटर के ऑफिस नहीं जाना होगा. वो OTP बेस्ड वेरिफिकेशन प्रोसेस के जरिए कनेक्शन को स्विच कर पाएंगे