छह महीने में चुका दिया Loan तो नहीं देना होगा ब्याज
HR BREAKING NEWS. Loan : हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए महिला विकास निगम के ऋणों के बकाया ब्याज को माफ करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना शुरू की है। इसके तहत महिला लाभार्थी मूल ऋण की पूरी बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त या 6 किस्तों में एक जून 2022 तक लौटाती है तो उसका सारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा।
उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया की यह योजना उन महिला ऋणी को कवर करेगी, जिनका ब्याज 31 मार्च 2019 को निगम को भुगतान के लिए बकाया है। योजना 31 मार्च 2019 को डिफॉल्ट रूप से मूलराशि पर लागू होगी, लेकिन उसके बाद भुगतान की गई मूलराशि शामिल नहीं होगी।
ऋण लेने वाले को 6 महीने के भीतर इसका लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी। यदि ऋणी द्वारा बकाया मूलराशि को एकमुश्त या किश्तों में छह महीने के भीतर चुका दिया जाता है तो वह लाभार्थी महिला ब्याज की 100 फीसदी छूट के लिए पात्र होगी।
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उपायुक्त ने यह भी स्पष्ट किया की छूट का लाभ ऋणी को बकाया मूलधन की अंतिम किश्त के भुगतान के समय राशि पर दिया जाएगा। ब्याज में छूट केवल उन्हीं कर्जदारों को दी जाएगी जो 6 माह के भीतर पूरी बकाया मूल का भुगतान कर देंगे।
योजना के लाभार्थी कम से कम एक वर्ष के अंतराल के बाद ही भविष्य में एक और ऋण अग्रिम कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार की योजना 6 महीने तक मान्य होगी और किसी भी आधार पर या किसी न्यायालय के मामले या मध्यस्थता के बहाने योजना की मान्यता अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
हरियाणा महिला विकास निगम की ऋणी लाभार्थियों को लाभ देने की इस प्रकिया में राज्य सरकार को आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी, लेकिन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। डीसी ने सभी लाभार्थियों से आह्वान किया कि वे इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। यह योजना सीमित समय के लिए है। ऐसे में बिना देरी किए इस सौ फीसदी ब्याज माफी योजना का लाभ उठाएं।