Railway Rules : चलती ट्रेन में या काम करना पड़ जायेगे महंगा, तगड़े जुर्माने के साथ हो जाएगी जेल
HR Breaking News, New Delhi : भारतीय रेलवे की ओर से यात्रियों को सफर के कई अधिकार दिए जाते हैं. साथ ही कई ऐसे नियम भी बनाए गए हैं, जिसे तोड़ने पर जेल भी जा सकते हैं. अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो अनजाने में की गई गलती भी आपपर भारी पड़ सकती है. आज हम आपको ऐसे ही एक नियम के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं. यह नियम ट्रेन की चेन खिंचने को लेकर बनाई गई है.
रेलवे हर ट्रेन में इमरजेंसी अलार्म चेन रखता है, ताकि इमरजेंसी आने पर यात्री इसका यूज कर सकें. लेकिन ज्यादातर लोग इसे बेवजह इस्तेमाल कर लेते हैं. स्टॉपेज नहीं होने पर भी कई जगहों इसका इस्तेमाल कर ट्रेन को रोक दिया जाता है. ऐसे में रेलवे ने इसे लेकर सख्त नियम बनाया है.
जुर्माना देने के साथ ही हो सकती है जेल
उत्तर रेलवे की आरे से अंबाला NRDRM के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए जानकरी दी कि अगर कोई बेवजह ट्रेन की चेन खींचता है तो उसे अपराध माना जाएगा और इसके लिए ट्रेन खींचने वाले को जेल भी जाना पड़ सकता है. रेलवे ट्रेन रोकने वाले व्यक्ति पर रेल अधिनियम 1989 की धारा 141 के तहत कार्रवाई करते हुए 1000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है. इसके अलावा, 1 साल तक की जेल भी हो सकती है. कुछ मामलों में यह दोनों सजा हो सकती है. अगर ट्रेन की चेन खिंचने का ठोस कारण है तो ही माफ किया जा सकता है.
रेलवे क्यों करता है कार्रवाई
ट्रेन की चेन खिंचने के कारण ट्रेन लेट हो जाती है और ट्रेन के लेट होने से कई ट्रेनों का शेड्यूल बिगड़ जाता है. इस सुविधा का ज्यादातर लोग मिसयूज न करें इस कारण रेलवे ने यह नियम बनाया है.
ये वजह होने पर खींच सकते हैं ट्रेन की चेन
अगर चलती ट्रेन में आग लग जाती है तो आप ट्रेन की चेन खींच सकते हैं.
किसी बुजुर्ग या दिव्यांग व्यक्ति को चढ़ने समस्या हो रही है और ट्रेन चलने वाली है तो ऐसे समय में ट्रेन की चेन खींची जा सकती है.
किसी का बच्चा स्टेशन पर छूट गया है और ट्रेन चल पड़ी है तो आप इमरजेंसी अलार्म चेकन चेन का इस्तेमाल कर सकते हैं.
यात्री की तबियत खराब होने की स्थिति में भी चेन खींची जा सकती है.
चोरी होने पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है.