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वाहन चालकों को बड़ा झटका, जून से बढ़ जाएंगे इंश्योरेंस के दाम

Vehicle insurance prices will increase from June महंगाई की मार झेलने रहे लोगों को बड़ा झटका है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport & Highways) की नई घोषणा के तहत अब वाहन चालकों को इंश्योरेंस (Vehicle insurance) के पहले से ज्यादा रुपए देने पड़ सकते है। ताजा जानकारी के अनुसार थर्ड- पार्टी मोटर बीमा प्रीमियम (Third-party motor insurance premium) की कीमतों में बढ़ोतरी हो जाएगी. केन्द्र सरकार के इस फैसले से वाहन खरीदने में लगने वाली लागत में भी वृद्धि नजर आएगी.
 
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Vehicle insurance prices will increase from June वाहन चालकों को बड़ा झटका, जून से बढ़ जाएंगे इंश्योरेंस के दाम

HR Breaking News,  नई दिल्ली | चौतरफा महंगाई की मार झेल रहे लोगों को एक और बड़ा झटका लगा है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने घोषणा की है कि 1 जून से विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए थर्ड- पार्टी मोटर बीमा प्रीमियम की कीमतों में बढ़ोतरी हो जाएगी. केन्द्र सरकार के इस फैसले से वाहन खरीदने में लगने वाली लागत में भी वृद्धि नजर आएगी.

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MoRTH द्वारा अधिसूचित संशोधित दरें
• 1,000 cc की इंजन क्षमता वाली निजी कारों पर 2,072 की बजाय 2,094 रुपए लगेंगे.
• 1000-1500 cc के बीच इंजन क्षमता वाली निजी कारों पर 3,221 की बजाय 3,416 रुपए देने होंगे.
• 1,500 cc से ऊपर की कारों के मालिकों को प्रीमियम में 7,897 रुपये से 7,890 रुपये की गिरावट देखने को मिलेगी.
• दोपहिया वाहनों में 150 सीसी से लेकर 350 सीसी वाले दोपहिया वाहनों पर 1,366 रुपये का प्रीमियम लगेगा और 350 सीसी से अधिक के दोपहिया वाहनों के लिए संशोधित प्रीमियम राशि 2,804 रुपये होगी.

 

इलेक्ट्रिक वाहनों पर छूट
बता दें कि पहले थर्ड पार्टी मोटर बीमा प्रीमियम की दरों को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा अधिसूचित किया जाता था. यह पहली बार है जब MoRTH ने बीमा नियामक के परामर्श से TP दरों को अधिसूचित किया है. सरकार ने हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रीमियम पर 7.5 प्रतिशत की छूट प्रदान करने का फैसला लिया हैं.


जबकि 30 किलोवाट से अधिक की इलेक्ट्रिक निजी कारों पर 1,780 रुपये का प्रीमियम लगेगा जबकि 30 और 65 किलोवाट से अधिक की इलेक्ट्रिक कारों पर 2,904 रुपये का प्रीमियम लगेगा.

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वहीं 12,000 किलोग्राम से लेकर 20,000 किलोग्राम के अंदर के भार तक वाणिज्यिक वाहनों को ले जाने वाले सामानों का प्रीमियम 2019-20 में 33,414 रुपये से बढ़कर 35,313 रुपये हो गया है. 40,000 किलोग्राम से अधिक के वाणिज्यिक वाहनों के माल के मामले में, प्रीमियम बढ़कर 44,242 रुपये हो जाएगा, जबकि 2019-20 में यह 41,561 रुपये था.