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इन चीजों पर देना होगा 38 प्रतिशत टैक्स, जानिए GST मीटिंग के सारे फैसले

अगर आप भी गुटखा पान आदि का सेवन करते हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। सरकार ने अब गुटखा पान मसाला पर जीएसटी की दरों को बढ़ा दिया है। आइए नीचे जानते हैं इससे जुड़ी पूरी जानकारी-

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HR Breaking News (डिजिटल डेस्क)। गुटखा पान खाना सेहत को प्रभावित करता है. इसके बावजूद भी बहुत से लोग पान- मसाला जैसी चीजों के आदि होते हैं. सेहत की फिक्र से परे गुटके पर 5रुपये खर्च करना जरूरतमंद इंसान के लिए बेहद मामूली खर्च है. ऐसे में जीएसटी की 28 फीसदी दर भी गुटखा पान मसाला जैसी चीजों का सेवन करने वालों को पीछे हटने पर मजबूर नहीं करता. लेकिन अब इसी गुटखा पान मसाले पर ज्यादा जीएसटी वसूली जाएगी.

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दरअसल सरकार इस तरह की चीजों पर ज्यादा राजस्व इक्क्ट्ठा करने के रास्ते पर अग्रसर है. दरअसल वस्तु एवं सेवा कर परिषद में मंत्रियों के एक समूह ने गुटखा पान मसाला पर अब ज्यादा जीएसटी वसूले जाने का प्रस्ताव रखा है. 


मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मंत्रियों के समूह ने इन चीजों पर 38 फीसदी जीएसटी वसूले जाने का प्रस्ताव रखा है. अगर प्रस्ताव को अमल में लाया जाता है तो इससे टैक्स चोरी होने में मदद मिलेगी. फैसला लागू होता है तो इससे गुटखा पान जैसी वस्तुओं की कीमत पर इसका असर पड़ेगा.

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मांग के मुताबिक हो रही आपूर्ती पर फिर भी हो रही टैक्स चोरी


मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छोटे व्यापारियों और रिटेलर को जीएसटी के दायरे में नहीं रखा जाता है. यही वजह है कि सप्लाई पूरी होने के बाद टैक्स चोरी होती है. बता दें नए फैसले से टैक्स डिस्ट्रिब्यूटर और रिटेलर को कम टैक्स का भुगतान करना होगा. वहीं मैन्युफैक्चर से ज्यादा टैक्स वसूला जाएगा. यह 1.46 रुपये से बढ़कर 2.06 रुपये हो जाएगा. इसके साथ ही सरकार इन चीजों पर अधिक जीएसटी लगने से खुद के राजस्व में भी कुछ बढ़ोतरी कर पाएगी.