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7th Pay Commission : लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत, इन मामलों में मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ

7th Pay Commission : केंद्र सरकार ने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। दरअसल सरकार की ओर से जारी एक अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि अब इन मामलों में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा... जारी इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए इस खबर को पूरा पढ़ लें-

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7th Pay Commission : लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत, इन मामलों में मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ

HR Breaking News, Digital Desk- केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) में स्विच करने वाले कर्मचारियों को अब ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) के तहत मिलने वाले कई लाभ मिलेंगे।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि कर्मचारी सर्विस के दौरान दुर्भाग्यपूर्ण रूप से मृत्यु हो जाती है या किसी गंभीर बीमारी/दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, तो उनके परिवार को ओपीएस के तहत मिलने वाले सभी लाभ मिलते रहेंगे।

DoPPW ने क्या कहा?

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है. इसके तहत, केंद्र सरकार के उन सिविल कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ चुनने का विकल्प दिया गया है, जो एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के अंतर्गत आते थे. यह विकल्प विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए है जिनकी मृत्यु हो गई है, या जो अक्षम हो गए हैं, या जिन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. वे अब CCS (पेंशन) नियम, 2021 या CCC (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 के तहत OPS का लाभ ले सकते हैं.

पिछले महीने सरकार ने एक आदेश जारी कर NPS के तहत सभी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को इस स्थिति में OPS चुनने का एक बार विकल्प देने की घोषणा की थी।

आदेश में क्या कहा गया?

आदेश में कहा गया है, “राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवर होने वाली सर्विस के प्रत्येक सदस्य को, सेवा में शामिल होने के समय, नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत या All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958 या केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए फॉर्म 1 में एक विकल्प का उपयोग करना होगा, उसकी मृत्यु या विकलांगता के कारण बोर्ड से बाहर होने या अमान्यता पर सेवानिवृत्ति की स्थिति में।

यह आदेश ऐसे समय आया है जब केंद्र सरकार ने NPS के तहत UPS को वैकल्पिक योजना के रूप में शामिल किया है, और यह सिस्टम 1 अप्रैल, 2025 से लागू हो गया है। यानी जो कर्मचारी एनपीएस में हैं, उन्हें यूपीएस चुनने का एक बार विकल्प मिलेगा।

आपको बता दें कि सरकार (government) ने 2021 में केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम लागू किया था, जिसके नियम 10 के तहत यह प्रावधान किया गया था कि कर्मचारी मृत्यु या विकलांगता (employee death or disability) की स्थिति में NPS या OPS में से किसी एक का विकल्प चुन सकते हैं।