7th Pay Commission Leave Rules : केंद्रीय कर्मचारियों को अब मिलेगी स्पेशल छुट्टी, सरकार ने नियमों में किया बड़ा बदलाव
7th Pay Commission Leave Rules : अगर आप कर्मचारी है तो ये खबर आपके लिए है. दरअसल हाल ही में आए एक ताजा अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को अब स्पेशल छुट्टी मिलेगी... सरकारी की ओर से नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है-
HR Breaking News, Digital Desk- (7th Pay Commission) केंद्रीय कर्मचारियों को अब 42 दिन की अतिरिक्त छुट्टी (स्पेशल कैजुअल लीव) लेने की अनुमति दी गई है। हालांकि, यह छुट्टी उन कर्मचारियों के लिए है जो अंगदान करेंगे। इन छुट्टियों के दौरान कर्मचारियों की सैलरी में कोई कटौती नहीं होगी, यानी उन्हें छुट्टी का भरपूर लाभ मिलेगा साथ ही उनकी सैलरी भी पूरी आएगी। सरकार ने संसद में इन छुट्टियों से जुड़ें नियमों की जानकारी दी है।
हाल ही में लोकसभा में एक सवाल के जवाब में इन छुट्टियों के बारे में जानकारी दी गई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए स्पेशल कैजुअल लीव (Special casual leave) का नियम बनाया है। यह नियम सभी सरकारी कर्मचारियों (central government employees) पर लागू होगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों को अंगदान (organ donation) करने पर अधिकतम 42 दिनों की स्पेशल कैजुअल लीव देने का फैसला किया है।
2023 में आया था आदेश-
इन छुट्टियों के बारे में साल 2023 में आदेश आया था। यह आदेश पर्सनेल मिनिस्ट्री (Personnel Ministry) ने जारी किया था। इस आदेश के मुताबिक अंगदान करने वाले कर्मचारी को 42 दिनों तक की छुट्टी मिल सकती है। हालांकि यह छुट्टी इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि ऑपरेशन कैसा था।किसी भी स्थिति में 42 दिन से ज्यादा की छुट्टी नहीं मिलेगी। फिर चाहे ऑपरेशन (operation) छोटा हो या बड़ा। वहीं इन छुट्टियों के लिए डॉक्टर (doctor) की मंजूरी जरूरी है। यानी बिना डॉक्टर की मंजूरी के छुट्टी नहीं मिलेगी। ये छुट्टियां अस्पताल में भर्ती होने वाले दिन से शुरू होंगी।
बढ़ाया जा सकता है समय-
सरकारी नियमानुसार छुट्टियों के समय में इजाफा किया जा सकता है, लेकिन किसी भी स्थिति में 42 दिन से ज्यादा की छुट्टियां नहीं मिलेंगी। अगर किसी सर्जरी (surgery) के लिए डॉक्टर 7 दिन की छुट्टी की मंजूरी देता और उसे बाद में लगता है कि मरीज को और छुट्टियों की जरूरत है तो वह छुट्टियों के दिनों में इजाफा कर सकता है। हालांकि इसके लिए डॉक्टर को लिखित में देना होगा।
अंगदान करने वाले व्यक्ति की छुट्टियों का नियम यह है कि ये छुट्टियां तब से लागू होंगी जब वह अस्पताल में भर्ती होगा। यदि चिकित्सकों (physicians) को जरूरत लगती है कि अंगदान के लिए मरीज को सर्जरी से पहले कुछ दिन भर्ती रखना आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में छुट्टियां सर्जरी से एक सप्ताह पहले से मिल सकती हैं। इस प्रकार, स्वास्थ्य के संदर्भ में राहत देने का प्रावधान किया गया है।
