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Bank Holidays: बैंक में है काम तो निपटाने में न करें देरी, आधा महीना रहेंगे बंद

अगर आपको भी बैंक से जुड़े कुछ जरूरी काम है तो उन्हें निपटानें में बिल्कुल भी देरी न करें। दरअसल अगले महिने में आधा महीने बंद रहेंगे बैंक। ऐसे में बैंक जानने से पहले बैंक की छुटि्टयों की लिस्ट देखकर ही जाएं। 

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HR Breaking News, Digital Desk- भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने जनवरी 2023 महीने के लिए बैंक छुट्टियों की सूची जारी की है। सूची के अनुसार जनवरी महीने में बैंक 13 दिनों के लिए बंद रहेंगे।

हालांकि इनमें से कुछ छुट्टियां राज्य विशिष्ट होंगी यानी केवल कुछ राज्यों/क्षेत्रों में ही उन तारीखों पर बैंकों में अवकाश रहेगा। देश भर के सभी बैंकों द्वारा राष्ट्रीय बैंक अवकाश को माना जाता है।

सभी बैंक छुट्टियों को 1881 के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (Negotiable Instruments Act of 1881) के तहत चार अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है इसमें हॉलिडे अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, बैंक्स क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स और रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट हॉलीडे शामिल है। जानिए जनवरी 2023 में किन 13 दिनों तक बैंक की रहेंगी। इनमें वीकेंड की छुट्टियां भी शामिल होंगी।

बैंक छुट्टी की लिस्ट-


- रविवार, 1 जनवरी 2023: वीकेंड/नव वर्ष – सभी राज्य
- सोमवार, 2 जनवरी 2023: नए साल का जश्न – आइजोल, मिजोरम

- मंगलवार, 3 जनवरी 2023: इमोइनु इरत्पा – इंफाल

- बुधवार, 4 जनवरी 2023: गण-नगाई- इम्फाल

- रविवार, 8 जनवरी 2023: वीकेंड- सभी राज्य

- शनिवार, 14 जनवरी 2023: दूसरा शनिवार/मकर संक्रांति

- रविवार, 15 जनवरी 2023: पोंगल/माघ बिहू और वीकेंड

- रविवार, 22 जनवरी 2023: वीकेंड – सभी राज्य

- सोमवार, 23 जनवरी 2023: नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती

- गुरुवार, 26 जनवरी 2023: गणतंत्र दिवस – सभी राज्य (राष्ट्रीय अवकाश)

- शनिवार, 28 जनवरी 2023: चौथा शनिवार- सभी राज्य

- रविवार, 29 जनवरी 2023: वीकेंड – सभी राज्य

लेट फीस के साथ जमा कर लें इनकम टैक्स-


बता दें कि वर्ष 2022 में बस कुछ दिन ही बचे हैं। नए साल के शुरू होने से पहले बैंकिंग और इनकम टैक्स से जुड़े विभिन्न कार्यों को पूरा कर ले, वरना बाद में परेशानी होगी। वित्त वर्ष 2021- 22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 थी। परंतु सरकार ने टैक्स भुगतान करने वालों को राहत देने के लिए लेट फीस के साथ इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2022 कर दिया था।

धारा 234F के अनुसार 5,00,000 रुपये और उससे अधिक की कुल आय वाले ITR दाखिल करने पर 5000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। जबकि 5,00,000 रुपये से कम की आय वाले करदाताओं को 1000 रुपये जुर्माने के रूप मे भरने होंगे।