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बैंक का लोन न भरने वाले हो जाएं सावधान, बैंक करेंगे मकानों की नीलामी, हाईकोर्ट ने दिए आदेश

कोर्ट ने कहा कि अब हालात सुधर चुके हैं और अब राहत जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। कोरोना के कारण अदालतों व अन्य कामकाज प्रभावित होने के चलते यह आदेश दिए गए थे।
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HR Breaking News, हिसार, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कोरोना काल में जारी उन राहत के जारी आदेश को वापिस ले लिया जिसके तहत तक छोटे-मोटे अपराधों में जब तक कानून व्यवस्था का संकट न हो गिरफ्तारियां न की जाए व वित्तीय संस्थानों को नीलामी पर रोक थी। कोर्ट ने कहा कि अब हालात सुधर चुके हैं और अब राहत जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। कोरोना के कारण अदालतों व अन्य कामकाज प्रभावित होने के चलते यह आदेश दिए गए थे।

 

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कोरोना के चलते हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा था कि हालत फिर बेहद नाजुक हो चुके हैं, ऐसे में लोग जब तक जरुरी न हो तब तक अदालत न आए, इसके लिए हाई कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की अदालतों द्वारा जिन आरोपियों को जमानतें मिल चुकी है और या पैरोल मिल चुकी है, और उनको मिली रहत अगर ख़त्म होने वाली है तो उनकी जमानतें और पैरोल आगामी आदेश तक जारी रखे जाने के आदेश दे दिए थे ।

 

 

इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कहीं भी अतिक्रमण हटाए जाने के जो आदेश दिए गए हैं या बेदखल किए जाने के आदेश दिए गए हैं, उन आदेशों पर कार्रवाई न की जाए। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को प्रॉपर्टी की नीलामी की प्रक्रिया स्थगित रखने के आदेश दिए थे ।

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