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GST News :अब इन प्रॉपर्टीज के किराये पर लगेगा GST? सरकार ने बदले नियम

सरकार ने टैक्स के नियमों में बदलाव किया है। अब इन properties के किराये पर भी GST लगेगी। सरकार ने अपने rules में बदलाव कर दिया है। चेक करें पूरी डिटेल।
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HR Breaking News : नई दिल्ली : सरकार ने टैक्स के rules में कई बदलाव किए हैं। अब कई ऐसी चीजों पर GST देना होगा, जिस पर आपको पहले टैक्स की छूट थी। 
रेंटल प्रॉपर्टीज पर कितना फीसद GST चार्ज लगेगा, इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी अफवाहें चल रही हैं। रेंट के घर पर GST लगेगा या नहीं? कैसी प्रॉपर्टीज पर टैक्स देना होगा और किस पर नहीं, इस पर सरकार ने बातें साफ कर दी हैं। सरकार कीवेबसाइट PIB ने एक ट्वीट कर इस पर जानकारी साझा की है।


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PBI ने ट्वीट कर दी जानकारी


PBI ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि आवासीय प्रॉपर्टी पर मिलने वाला किराया तभी कर मान्य होगा, जब तक इसे कमर्शियल यूनिट को रेंट पर दिया जाय। वहीं, दूसरा पहलू यह बताया है कि उन प्रॉपर्टीज पर कोई GST नहीं लगेगी, जिस प्रॉपर्टीज को निजी व्यक्ति को निजी इस्तेमाल के लिए रेंट पर दिया जाता है।
 फर्म मालिक या पार्टनर अपनी किसी भी निजी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल के लिए रेंट पर दे सकता है और उस पर कोई GST नहीं देनी होगी। आइसक्रीम पार्लर में GST को लेकर असमंजस था, क्योंकि रेस्तरां में खाने पर पांच प्रतिशत GST लगता है। लेकिन, आइसक्रीम पार्लर को रेस्तरां इसलिए नहीं माना गया है, क्योंकि यहां किसी प्रकार का खाद्य पदार्थ तैयार नहीं किया जाता है।


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आइसक्रीम पार्लर की GST दर को लेकर हो गया था विवाद


आइसक्रीम पार्लर की GST दर को लेकर काफी विवाद पैदा हो गया था और कई पार्लर को विभाग की तरफ से नोटिस भी भेजा गया था वहीं, किसी भी प्रकार के सरकारी नियम जैसे कि ट्रैफिक नियम के उल्लंघन पर वसूली जाने वाली रकम पर कोई GST नहीं लगेगा। वहीं, बितें दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि GST परिषद ने गरीबों द्वारा उपभोग की जाने वाली जरूरी वस्तुओं पर कोई चार्ज नहीं लगाया है।