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Haryana News : हरियाणा में वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर, आज सरकार ने लिया कड़ा फैसला

NGT: हरियाणा (Haryana) में अब दस साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों (10 years old diesel and 15 years old petrol vehicles will not run in Haryana) पर सरकार ने आज फैसला लिया है।
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CM Manohar Lal Khattar statement  : हरियाणा (Haryana) में अब दस साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये एक अप्रैल से सख्ती से लागू होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल (CM Manohar Lal Khattar) ने रविवार को इस फैसले के बारे में मीडिया को बताया. ये प्रतिबंध नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal) के फैसले के अनुसार लगाया गया है।

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  • 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रौल वाहन बंद करने पर सीएम ने क्या कहा

सीएम मनोहर लाल खट्टर (CM Manohar Lal Khattar)  ने कहा कि पहले चरण में गुड़गांव (Gurgaon) में 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों (Diesel vehicles older than 10 years and petrol vehicles older than 15 years will not run) को सड़कों से हटाया जाएगा. वहीं इस श्रेणी में आने वाले ऑटो चालकों को अपने ऑटो बदलने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। सीएम मनोहर लाल खट्टर (CM Manohar Lal Khattar)   गुड़गांव में ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन (Auto Drivers Association) के प्रतिनिधियों के साथ बाचचीत भी की और कहा कि 10 मार्च को एक शिविर का आयोजन किया जाएगा. जिसमें ऑटो डाइवर अपने पुराने ऑटो देकर नए -ऑटो (E-Auto) के लिए आवेदन कर सकेंगे.

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  • कहां बैन हैं 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन Where are 10 year old diesel and 15 year old petrol vehicles banned?

बता दें कि इन वाहनों पर प्रतिबंध के लिए हरियाणा सरकार (Haryana Government) पहले भी जागरुकता अभियान चलाती रही है. जबकि राज्य के 14 जिलों रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, जींद, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, दादरी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, जींद और करनाल में ये वाहन पहले ही बैन हो चुके हैं. इस संबंध में पहले भी कई बार एनजीटी (NGT) और सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आदेश दे चुकी है।

  • वाहन पकड़े गए तो ये होगी कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने करीब पांच साल पहले पुराने वाहनों पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक इसे सख्ती से लागू नहीं किया गया था। परंतु आज हरियाणा सरकार ने एक हाईलेवल मीटिंग करके 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन बंद कर दिए हैं। अगर आप एक अप्रैल के बाद भी 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराना पेट्रोल वाहन चलाते हैं तो आपका वाहन जब्त किया जाएगा और इन्हें कंडम मानते हुए नष्ट कर दिया जाएगा।