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Income Tax: टैक्स भरने वाले 8 लाख रुपये तक की कमाई पर बचाएं टैक्स, वित्त मंत्री ने बताया तरीका

Nirmala Sitharaman: आज के समय में जिन भी लोगों की सैलरी 5 लाख से ज्यादा है वह सभी इसी चिंता में रहते हैं कि टैक्स (Income Tax) को कैसे बचाया जाए... लेकिन आज हम आपको अपनी इस खबर में कुए ऐसे तरीके बताने जा रहे है जिनके जरिए आप टैक्स बचा सकते है। 

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Income Tax: टैक्स भरने वाले 8 लाख रुपये तक की कमाई पर बचाएं टैक्स, वित्त मंत्री ने बताया तरीका

HR Breaking News, Digital Desk- आज के समय में जिन भी लोगों की सैलरी 5 लाख से ज्यादा है वह सभी इसी चिंता में रहते हैं कि टैक्स (Income Tax) को कैसे बचाया जाए... लेकिन आज हम आपको ऐसे तरीके के बारे में बताएंगे, जिसके जरिए आप पूरे 8 लाख रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं. यानी अगर आपकी सैलरी 8 लाख या फिर 10 लाख रुपये है तो आपको एक भी रुपया इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है. 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने टैक्स बचाने के कई तरीके शेयर किए हैं, जिसके जरिए आप लाखों रुपये की बचत कर सकते हैं. आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे 8 लाख रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं. 

होम लोन के ब्याज पर मिलेगी छूट-


इसके अलावा आपको होम लोन पर भी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24 (b) के तहत छूट का फायदा मिलेगा. इसमें सिर्फ आपकी तरफ से चुकाए गए ब्याज पर छूट का फायदा मिलेगा. आप इसमें 2 लाख रुपये तक के ब्याज पर टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं.

 

ऑटो लोन पर मिलेगी छूट-


आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80EEB के तहत अगर कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हैं और आपने यह व्हीकल लोन पर लिया है तो आपको उस पर 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी. 

सेक्शन 80सी में मिलेगी छूट-


आप सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट का फायदा ले सकते हैं. इसके जरिए आप एलआईसी पॉलिसी, पीपीएफ, ईपीएफ, एनएससी समेत कई योजनाओं में पैसा लगाकर छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं. 

लोन से होगी टैक्स सेविंग्स-


इन सबके अलावा आपको होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर भी 80सी के तहत छूट का फायदा मिलेगा. आपको इसमें 1.5 लाख रुपये से ज्यादा छूट नहीं मिल सकती है. अगर आपने 80सी में पहले कोई भी डिडक्शन क्लेम किया है तो भी आपको अधिकतम सिर्फ डेढ़ लाख का ही फायदा मिलेगा. 

हेल्थ इंश्योरेंस से मिलेगी छूट-


आप हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए भी टैक्स बचा सकते हैं. सेक्शन 80डी के तहत आप प्रीमियम क्लेम कर सकते हैं. आपको इसमें 25,000 रुपये तक की छूट मिलती है. अगर आपने अपने मां-बाप का हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है तो आपको टैक्स में पूरे 50,000 रुपये की छूट मिल जाएगी.