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Indian Railway: रेलवे के इन 5 नियमों का उल्लंघन शर्मंदगी के अलावा करवाएगा जेल

आपने ट्रेन में कई बार सफर किया होगा, कई नियमों को बहुत अच्छे से जानते होंगे, तो कई के बारे में आपको जानकारी तक नहीं होगी। जैसे क्या आप जानते हैं अगर किसी यात्री का सामान चोरी हो जाता है, तो आपको रेलवे से मुआवजा मिल सकता है या फिर अगर अंदर सामान नहीं मिलता है तो आप कंज्यूमर फोरम में भी मुआवजे के लिए जा सकते हैं। आइये जानते है इसके बारे में विस्तार से.
 
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HR Breaking News (ब्यूरो) : फोरम को जब कीमत का अनुमान हो जाता है, तो रेलवे को मुआवजा देने का आदेश देती है। ऐसे और कई नियम हैं, जिसमें अगर आप रेलवे यात्रा के दौरान उल्लंघन करते हैं, तो आपको सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है।


वेटिंग टिकट के नियम 


रेलवे के एक नियम के मुताबिक किसी यात्री के पास ऑनलाइन वेटिंग टिकट है, तो वो अपने आप कैंसिल हो जाती है और उसके साथ यात्री यात्रा नहीं कर सकता। वेटिंग टिकट के साथ यात्रा करने पर पूरे किराए के अलावा न्यूनतम 250/- रुपये का जुर्माना देना होता है और टीटीई अगले स्टेशन से भी उतर सकता है।

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उच्च श्रेणी के डिब्बे में यात्रा करने पर जुर्माना 


यदि आपके पास ट्रेन में यात्रा करते समय टिकट नहीं है या आप जिस केटेगरी में यात्रा कर रहे हैं, उसकी टिकट नहीं है, तो आपको आपको रेलवे अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडित किया जा सकता है।

इस धारा के तहत आपसे रेलवे की ओर से सामान्य किराया या जितनी दूर जगह है वहां तक के स्टेशन के लिए निर्धारित किराया लिया जा सकता है और 250 रुपए का जुर्माना अलग से लगाया जाता है। उच्च श्रेणी के डिब्बे में यात्रा करने पर भी आपको जुर्माना देना होगा।

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रेलवे परिसर में सामान बेचने पर होगी सजा 


रेलवे परिसर में अनधिकृत फेरी लगाने या माल की बिक्री पर रेलवे अधिनियम की धारा 144 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। इसमें एक साल की कैद, 1000 रुपए से 2000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों देना पड़ेगा।


ट्रेन की छत पर यात्रा करने पर जुर्माना 


अगर कोई यात्री ट्रेन की छत पर यात्रा करते पकड़ा जाता है तो उसे रेलवे एक्ट की धारा 156 के तहत सजा दी जाएगी। इसमें 3 महीने की कैद या 500 रुपए जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

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रेलवे टिकट की दलाली में जेल 


इसके अलावा अवैध रूप से या टिकट दलाली के जरिए टिकट बेचने वालों के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 143 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें अधिकतम 3 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। साथ ही 10 हजार रुपए जुर्माना या दोनों हो सकता है।