लिव-इन रिलेशन घोषित हुआ अपराध! शादी से पहले ये काम किया तो जाना पड़ेगा जेल
HR Breaking News, डिजिटल डेस्क नई दिल्ली, शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना कितना जायज और नाजायज है इस पर आए दिन चर्चा होता है। लेकिन शारीरिक संबंध बनाने को लेकर लोगों की सोच काफी बदल चुकी है। लेकिन इंडोनेशिया ने इस पर सख्ती दिखाई है। मंगलवार को यहां संसद में नए कानून पारित किए गए। इस कानून में प्री-मैरिटल सेक्स और लिव-इन रिलेशनशिप को आपराधिक करार दिया है। हालांकि इस देश के लोग इसका विरोध कर रहे हैं।
ये लोग कर सकते हैं शिकायत
इंडोनेशिया सरकार के इस कदम को आलोचकों ने देश की स्वतंत्रता के लिए बड़ा झटका माना है। उन्होंने इस कानून का विरोध किया है। इंडोनेशिया
सबसे अधिक आबादी वाले मुस्लिम-बहुसंख्यक राष्ट्र है। यहां पर नागरिकों की स्वतंत्रा से जुड़ी कई चीजों पर रोक है। वहीं, कानून और मानवाधिकार मंत्री यासोना लाओली का कहना है कि हमने अलग-अलग रायों को जाना और कई अहम मुद्दों पर गौर करते हुए और बहस के बाद ये कानून लाया गया है। यह कानून विवाह संस्थानों की रक्षा करेगा। प्री-मैरिटल सेक्स और एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर को केवल एक पति या पत्नी, माता-पिता या बच्चे ही रिपोर्ट कर सकते हैं।
समलैंगिकों पर पड़ेगा असर
वहीं, सरकार के इस फैसले का इंडोनेशिया में LGBTQ समुदाय पर असर पड़ेगा। यहां समलैंगिक विवाह की अनुमति नहीं है। ऐसे में अगर वो साथ रहते हैं और संबंध बनाते हैं तो वो कानून के दायरे में आएंगे।
इन देशों में बैन है शादी से पहले सेक्स
इंडोनेशिया ही नहीं कई और मुल्क है जहां शादी से पहले संबंध बनाना अपराध है।फीफा वर्ल्ड कप 2022 को होस्ट करने वाले कतर (Qatar) देश में अविवाहित लोगों के बीच फिज़िकल रिलेशन पर पाबंदी है।ज़ीना कानून के तहत इसे अपराध माना गया है। इसके साथ ही सऊदी अरब (Saudi Arabia) में भी ज़ीना कानून के तहत अविवाहित लोगों के संबंध बनाने पर बैन लगा हुआ है। ईरान में भी अगर लड़का लड़की शादी से पहले संबंध बनाते हुए पकड़े जाते हैं तो उन्हें 100 कोड़े मारे जाते हैं। कपल को पत्थरों से मारा जाता है।
इसके अलावा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सोमालिया, सुडान, फिलिपीन्स और मिस्र(Egypt) में भी इस्लामिक कानून का पालन करते हुए शादीशुदा लोगों के अफेयर या अविवाहितों के बीच संबंध को अपराध मानते है।