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New Traffic Rule अब पटाखे वाला साइलेंसर और जुगाड़ वाहन बनाने वाले मैकेनिकों के खिलाफ होगी ये कार्रवाई

Traffic Rule हरियाणा की सड़को पर आपको आए दिन बाइक पर पटाखे (firecrackers) वाला साइलेंसर (silencer) और जुगाड़ वाहन (jugaad vehicle) अक्सर देखने को मिल ही जाते है जिसको लेकर ट्रेफिक पुलिस चालान (traffic police challan) भी करती है लेकिन मनचले फिर भी इस चीज के पीछे भागते रहते है। अब नए ट्रेफिक नियमों (traffic rules) के तहत पटाखे वाले साइलेंसर और जुगाड़ वाहन बनाने वाले मैकेनिकों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए है। आइए नीचे खबर में जानते है पूरा मामला
 
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New Traffic Rule अब पटाखे वाला साइलेंसर और जुगाड़ वाहन बनाने वाले मैकेनिकों के खिलाफ होगी ये कार्रवाई

HR Breaking News, हरियाणा डिजिटल डेस्क, यदि कोई मैकेनिक बाइक में पटाखा फोड़ने वाला साइलेंसर लगाते हुए या पुरानी मोटरसाइकिल से जुगाड़ वाहन तैयार करते हुए मिला तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऐसी बाइकों व जुगाड़ वाहनों को तुरंत जब्त कर लिए जाने के निर्देश डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने लघु सचिवालय स्थित कांफ्रेंस हॉल में सड़क सुरक्षा एवं सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी को लेकर गठित जिला स्तरीय कमेटी की अध्यक्षता करते हुए दिए।

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उन्होंने कहा कि जुगाड़ वाहन को जब्त करने के उपरांत उसकी जिला स्तरीय कमेटी से नीलामी करा दी जाए। इसके अलावा डीसी ने सड़क सुरक्षा से जुड़े विषयों की समीक्षा करते हुए पानीपत-रोहतक-झज्जर-रेवाड़ी-बावल के एनएच 352 पर झज्जर-बादली मार्ग स्थित फ्लाइओवर की एक साइड से मिट्टी ढहने के मामले की जांच के आदेश देते हुए कहा कि एक्सईएन पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई के प्रतिनिधि व ट्रैफिक पुलिस इस मामले में अपनी रिपोर्ट सबमिट करें।

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एनएच व केएमपी पर काम के लिए ट्रैफिक पुलिस को देनी होगी सूचना : डीसी ने जिले की सीमा से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों व कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस वे पर लेन बदलने, ले बाई, स्पीड व एग्जिट प्वाइंट्स के संकेत चिन्ह लगाने व अवैधक कट बंद के आदेश देते हुए मरम्मत व अन्य कार्य करने वाली एजेंसी को भी किसी भी लोकेशन पर काम करने से एक दिन पूर्व ट्रैफिक पुलिस को सूचित करने की बात कही।