PAN-Aadhaar Link : इन लोगों को नहीं पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाने की जरूरत
HR Breaking News, New Delhi: आधार कार्ड को सरकार ने हर जगह अनिवार्य कर दिया है। इसके बगैर कोई भी सरकारी कार्य नहीं हो सकता। इसके साथ ही आजकल पैन कार्ड की महत्ता भी बढ़ गई है। आपको बता दें कि, सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने 30 जून तक 500 रुपये जुर्माना देकर लिंक करने का अवसर दिया था। इसके बाद एक हजार रुपये देकर इसको लिंक करवा सकते हो। क्या आपको पता है कई लोग ऐसे हैं, जिन्हे पैन को आधार कार्ड से लिंक करवाने की जरूरत नहीं है। जानें इनके बारे पूरी जानकारी..
आपके पास जितने भी दस्तावेज होंगे, उनमें कई दस्तावेज ऐसे होंगे जिनकी जरूरत आपको आए दिन पड़ती रहती होगी। आपको इनके लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड की जरूरत पड़ती ही है। दूसरी तरफ पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना भी अनिवार्य है, वरना आपके कई काम अटक सकते हैं और आपको जुर्माना तक देना पड़ सकता है। ऐसे में लोग पैन कार्ड को आधार से लिंक करा रहे हैं, लेकिन इस बीच लोग इस उलझन में हैं कि क्या ये सभी को लिंक करवाना अनिवार्य है? अगर आप भी इस उलझन में हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर किन लोगों को पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना अनिवार्य नहीं है।
पहले जान लो, नहीं कराया लिंक तो क्या होगा नुकसान
- निष्क्रिय हो सकता है पैन कार्ड, फिर लग सकता है जुर्माना
- निष्क्रिय पैन कार्ड होने के कारण टीडीएस या डीसीएस पर ज्यादा पैसे कटेंगे।
- 50 हजार रुपये से ज्यादा का लेन देन और इतने ही अमाउंट से ज्यादा की एफडी नहीं ले पाएंगे
- क्रेडिट और डेबिट कार्ड नहीं बनवा पाएंगे और लोन लेने में दिक्कतें हो सकती हैं।
किन लोगों के लिए लिंक कराना जरूरी नहीं
- अगर आपके पास आधार कार्ड, आधार नंबर या एनरोलमेंट आईडी नहीं है।
- इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत जो लोग नॉन रेजिडेंट हैं।
- अगर आपकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है।
- ऐसे लोग जो पिछले साल तक 80 साल से ज्यादा उम्र के हैं।
- वे लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं।
- जम्मू, कश्मीर, मेघालय और असम के रहने वाले लोगों के लिए भी पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य नहीं है।