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Petrol-Diesel : अब पेट्रोल पंपों पर इन शर्तों के आधार पर मिलेगा पेट्रोल-डीजल

अगर आप भी वाहन चालक हैं जो ये खबर आपके लिए खास हैं। अब पेट्रोल या डीजल डलवाने से पहले आपको कुछ शर्तों का खास ध्यान रखना होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब व्हीक्ल में तेल डलवाने के लिए कुछ बातों को आधार माना गया है। 

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Petrol-Diesel : अब पेट्रोल पंपों पर इन शर्तों के आधार पर मिलेगा पेट्रोल-डीजल 

HR Breaking News (ब्यूरो)। पॉल्‍यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट न होने पर राजधानी में गाड़ी चलाना असंभव होने वाला है। 25 अक्‍टूबर से मान्‍य पीयूसी सर्टिफिकेट होने के बाद ही पेट्रोल पंप पर आपकी गाड़ी में फ्यूल पड़ेगा। इस बाबत दिल्‍ली सरकार (Delhi Govt) ने सभी पंपों (Pumps) को आदेश जारी कर दिया है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट (Transport Department) की ओर से जारी नोटिस में सभी वाहन मालिकों को एक साल से ज्‍यादा पुरानी गाड़ी का पीयूसी सर्टिफिकेट लेने को कहा गया है। इन वाहनों में इलेक्‍ट्रिक या बैटरी चालित वाहन शामिल नहीं हैं।
 


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विभाग ने उन वाहन मालिकों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है जिनके पास मान्‍य पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं हैं। उनसे एक हफ्ते के भीतर ऐसे सर्टिफिकेट ले लेने के लिए कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर रजिस्‍ट्रेशन सर्टिफिकेट निलंबित कर दिया जाएगा। इसके अलावा दिल्‍ली सरकार ने कुछ टीमें भी गठित की हैं। ये आसपास के राज्‍यों से राजधानी में आने वाली बसों को चेक करेंगी। पीयूसीसी के लिए यह चेकिंग आनंद विहार बस टर्मिनल पर होगी।

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ट्रांसपोर्ट डिपोर्टमेंट ने वाहन मालिकों से 25 अक्‍टूबर से पहले वैलिड पीयूसीसी प्राप्‍त करने के लिए कहा है। ऐसा नहीं करने पर विभाग ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। नोटिस के अनुसार, 'मान्‍य पीयूसीसी सर्टिफिकेट के बगैर वाहन को चलाना गैर-कानूनी है। ऐसा करने पर 10 हजार रुपये की पेनाल्‍टी लगेगी। तीन महीने की जेल भी हो सकती है।'

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इस महीने के शुरुआत में दिल्‍ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ऐलान किया था कि 25 अक्‍टूबर से मान्‍य पीयूसी सर्टिफिकेट दिखाए बगैर पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। पर्यावरण, परिवहन और ट्राफिक विभागों के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में यह फैसला लिया गया था।

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