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RBI Action : RBI ने इस बैंक का कर दिया लाइसेंस रद्द, अटक गया ग्राहकों का पैसा, आपका अकाउंट तो नहीं

आरबीआई ने एक बैंक का License रद्द कर दिया है। ग्राहकों के लिए परेशानी की बात ये है कि बैंक ने जमा पैसे को वापस करने के लिए हाथ खड़े कर दिए हैं। Bank का कहना है कि अभी बैंक जमा राशि को deposit करने की स्थिति में नहीं है। जानिए कैसे निकलेगी Bank से राशि और भी जरूरी बातें।
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RBI Action : RBI ने इस बैंक का कर दिया लाइसेंस रद्द, अटक गया ग्राहकों का पैसा, आपका अकाउंट तो नहींि

HR Breaking News : नई दिल्ली : Reserve Bank Of India: बैंक में खाता रखने वालों के लिए जरूरी खबर है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक और बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है।
Reserve Bank Of India: बैंक में खाता रखने वालों के लिए जरूरी खबर है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक और बैंक का license cancellation  कर दिया है. आरबीआई के इस कदम के बाद बैंक customers का पैसा बैंक में अटक गया है। RBI ने बताया है कि बैंक इस समय सभी depositors का पैसा वापस करने की स्थिति में नहीं है। 


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RBI ने बैंकिंग' के कारोबार के संचालन से प्रतिबंधित किया 


रिजर्व बैंक ने बयान जारी कर कहा है कि अगर रुपया को-ऑपरेटिव बैंक को अपने बैंकिंग कारोबार में बढ़ने की अनुमति मिलती है तब भी वह सभी के पैसे वापस करने की स्थिति में नहीं है. आरबीआई ने कहा कि बैंक आज से छह सप्ताह के बाद बैंकिंग कारोबार करना बंद कर देगा. आरबीआई ने कहा कि बैंक को 'बैंकिंग' के कारोबार के संचालन से प्रतिबंधित किया जाएगा, जिसमें अन्य बातों के अलावा, जमा की स्वीकृति और जमा की चुकौती शामिल है।

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बैंक को आरबीआई ने दिया 6 सप्ताह का समय


आपको बता दें महाराष्‍ट्र के पुणे स्थित रुपया को-ऑपेरेटिव बैंक (Rupee Co-operative Bank) का लाइसेंस भी अब कैंसिल हो गया है. बैंक को अब से 6 हफ्ते बाद यानी 22 सितंबर 2022 तक अपने कारोबार को बंद करना है।

अब पैसा जमा भी नहीं होगा


आपको बता दें अब से बैंक न तो किसी भी तरह से ग्राहकों के पैसे जमा कर सकेगा और न ही उनका पैसा वापस कर सकेगा. इसके अलावा बैंक किसी भी तरह का लोन भी नहीं दे सकेगा।

बैंक के पास नहीं है पर्याप्त पूंजी


रिजर्व बैंक ने कहा कि रुपया सहकारी बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं. यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ धारा 11(1) और धारा 22 (3)(डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है. बैंक धारा 22(3) (ए), 22 (3) (बी), 22 (3) (सी), 22 (3) (डी) और 22 (3) (ई) का पालन करने में विफल रहा.

ग्राहकों को रिटर्न में 5 लाख रुपये ही मिल सकेंगे
आरबीआई की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, ग्राहकों को अधिकतम 5 लाख रुपये ही वापस मिल सकेंगे. आरबीआई ने कहा कि बैंक के दिये डेटा के अनुसार 99 फीसदी से अधिक जमाकर्ता DICGC अपनी जमा राशि को पाने के हकदार हैं।