home page

सेवानिवृत शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग के तहत मिलेगा वेतन भत्ता, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए आदेश

Delhi High Court orders for Retired teachers salary allowance  दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कूल प्रबंधन की दलीलो को खारीज करते हुए सेवानिवृत शिक्षकों (Retired teachers ) के हक में फैसला सुनाते हुए उन्हें 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) के तहत वेतन भत्ता (salary allowance ) देने का आदेश दिया है। आइए नीचे खबर में जानते है लेटेस्ट अपडेट 
 
 | 

HR Breaking News, नई दिल्ली, दिल्ली हाईकोर्ट (delhi highcourt) की तरफ से गीता बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल (Geeta Bal Bharti Sr. Sec. School) को आदेश दिया गया है कि वह सेवानिवृत हो चुके शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) की सिफारिश के तहत वेतन-भत्ता दें.

हाईकोर्ट ने स्कूल प्रबंधन को आदेश दिया है कि वे शिक्षकों को जनवरी 2016 से सेवानिवृत होने तक 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन-भत्ते (salary allowance )का निर्धारण करके बकाया रकम का भुगतान करें. इसके लिए कोर्ट की तरफ से स्कूल प्रबंधन को एक महीने का वक्त दिया गया है.

हरियाणा के ताजा समाचारों के लिए यहां क्लिक करें    

जस्टिस वी. कामेश्वर राव ने स्कूल की पांच सेवानिवृत शिक्षकों की ओर से दाखिल की गई याचिका का निपटारा करते हुए यह फैसला दिया है. कोर्ट ने स्कूल प्रबंधन की उन दलीलों को पूरी तरह से खारिज कर दिया, जिसमें यह कहा गया था कि जो शिक्षक अक्टूबर 2018 से पहले सेवानिवृत हो चुके हैं, उन्हें इसका लाभ नहीं दिया जा सकता. क्योंकि स्कूल प्रशासन ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिश को अक्टूबर 2018 से लागू किया था.

 

स्कूल प्रबंधन ने कहा कि याचिकाकर्ता सुनीता देवी तोमर व अन्य को इसका लाभ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वे सभी अक्टूबर 2018 से पहले सेवानिवृत हो गए थे. स्कूल प्रबंधन ने कोर्ट को अपनी खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने 7वें वेतन आयोग की सिफारिश को जनवरी 2016 के बजाए अक्टूबर 2018 से लागू किया था.

 

लेटेस्ट खबरों की जानकारी के लिए यहां क्लिक करें

वहीं याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता अशोक अग्रवाल और कुमार उत्कर्ष ने कहा कि उनके मुवक्किल सेवानिवृत हो गए हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधन की तरफ से अब तक उनको 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन-भत्ते का लाभ नहीं दिया गया है. बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर स्कूल प्रबंधन से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन-भत्ते का निर्धारण कर बकाया रकम के भुगतान की मांग की थी.