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हरियाणा में विवाह शगुन योजना की राशि में हुई वृद्धि, अब मिलेगें इतने रूपए

इस योजना के तहत शगुन के तौर पर 66 हजार रुपये की राशि शादी के अवसर पर तथा पांच हजार रुपये की राशि शादी के छह माह के अंदर-अन्दर शादी रजिस्ट्रेशन कार्यालय में जमा करवाने के उपरान्त दी जाएगी। आइए नीचे खबर में जानते है योजना में हुए बदलावों के बारे में
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हरियाणा में विवाह शगुन योजना की राशि में हुई वृद्धि, अब मिलेगें इतने रूपए

HR Breaking News, डिजिटल डेस्क,उपायुक्त डा. मनोज कुमार ने बताया हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (marriage shagun plan) के तहत पात्र व्यक्तियों को दी जाने वाली शगुन राशि में बढ़ोतरी की है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को कन्यादान के तौर पर अब 71 हजार रुपये की राशि दी जाएगी।

 

इस योजना के तहत शगुन के तौर पर 66 हजार रुपये की राशि शादी के अवसर पर तथा पांच हजार रुपये की राशि शादी के छह माह के अंदर-अन्दर शादी रजिस्ट्रेशन कार्यालय में जमा करवाने के उपरान्त दी जाएगी। उपायुक्त डा. मनोज कुमार ने बताया कि समाज के सभी वर्गों जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रूपये से कम हो उन विधवाओं, तलाकशुदा, अनाथ, बेसहारा औरतों तथा बेसहारा बच्चों व उनकी शादी हेतु 51 हजार रुपये की राशि दी जाएगी।

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उन्होंने बताया कि सामान्य एवं पिछड़े वर्ग से संबंधित गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रूपये से कम हैं उन व्यक्तियों की लड़की की शादी के लिये 31 हजार रूपये की राशि दी जाएगी। इसके अलावा जिन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का बीपीएल कार्ड नहीं है तथा वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रूपये से कम है तो ऐसे व्यक्तियों की लड़कियों की शादी में 31 हजार रुपये की राशि दी जाएगी।

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दोनों ही परिस्थितियों में 28 हजार रूपये शादी के समय तथा तीन हजार रूपये की राशि शादी का छह माह के अन्दर-अन्दर शादी रजिस्ट्रेशन कार्यालय में जमा करवाने के उपरान्त पात्र व्यक्ति के खाते में डाल दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि आवेदक को अपनी लड़की की शादी से दो महीने पहले आवेदन करना होगा व शादी के तीन महीने बाद तक प्रार्थी को किसी देरी के ठोस कारण सहित आवेदन कर सकता है। उन्होंने सभी पात्र आवेदकों से अपील की है कि शादी से दो माह पहले ही आवेदन करें। देरी से प्राप्त आवेदनों को महानिदेशक, पंचकुला द्वारा अनुमति उपरान्त ही लाभ दिया जाएगा।