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Special Marriage Act के अनुसार क्या भारतीय लड़का पाकिस्तानी लड़की से कर सकता है शादी, जानिए कानून

Seema Haidar case : क्या भारतीय लड़का किसी पाकिस्तानी लड़की से शादी कर सकता है, इसको लेकर Special Marriage Act में क्या नियम कानून है, आइये डिटेल में जानते हैं

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 क्या भारतीय लड़का पाकिस्तानी लड़की से कर सकता है शादी, जानिए कानून 

HR Breaking News, New Delhi : पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर और भारतीय नागरिक सचिन मीणा के लव स्टोरी सुर्खियों में है. पाकिस्तानी महिला अवैध ढंग से नेपाल के जरिये भारत में घुस गई आई, जिसको लेकर यूपी एटीएस ने सीमा से लंबी पूछताछ की. अब सीमा को वापस पाकिस्तान भेजने की तैयारी की जा रही है. इस प्रकरण में एक सवाल सबके मन में आया होगा कि क्या कोई पाकिस्तानी महिला भारतीय पुरुष के साथ शादी के बंधन में बंध सकती है. किसी भारतीय व्‍यक्ति के किसी पाकिस्‍तानी से शादी करने के नियम कानून क्‍या हैं? कोई भारतीय व्यक्ति आसानी से किसी विदेशी महिला से शादी कर सकता है 

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इस बारे में कानून क्या कहता है? 

भारत में विवाह सबंधी अलग-अलग कानून हैं. शादियां हिंदू मैरिज एक्ट 1955, मुस्लिम मैरिज एक्ट 1954 या स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत रजिस्टर की जाती हैं. स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोई भी भारतीय आवेदन दे सकता है. यह एक्ट धर्म के हिसाब से काम नहीं करता है. यहां शादी करने वाले जोड़े का बालिग होना जरूरी है. यानी दूल्हे की उम्र 21 साल और दुल्हन की उम्र 18 साल होनी ही चाहिए, साथ ही दोनों को ही मानसिक रूप से सक्षम होना चाहिए.

भारतीय विदेशी के साथ कर सकता है शादी 

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इसी एक्ट के तहत भारतीय विदेशी के साथ भी शादी कर सकते हैं. हालांकि, शादी करने के पहले 30 दिन का पब्लिक नोटिस देना जरूरी है. यानी सीमा सीमा और सचिन इस एक्ट के तहत आसानी से शादी कर सकते हैं. हालांकि उन्हें इसके लिए पहले 30 दिन का पब्लिक नोटिस देना होगा. 

जाति-धर्म, देश-विदेश नहीं आता आड़े 

स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत वे लोग भी शादी कर सकते हैं, जो अलग-अलग जाति, धर्म या देश से हों. यानी शादी को लेकर धर्म, जाति, मजहब और सरहदें आड़े नहीं आएंगी. इस एक्ट के तहत भारत में इस तरह की गई उनकी शादी कानूनी तौर पर पूरी दुनिया में मान्य होगी. इस कानून के तहत एक भारतीय और एक विदेशी भी भारत में शादी कर सकते हैं. इस एक्ट के तहत शादी करने के लिए धर्म बदलने की आवश्यकता नहीं है. बिना धर्म परिवर्तन किए या अपनी धार्मिक पहचान गंवाए ही दो अलग धर्म के लोग शादी कर सकते हैं. 

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