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Central Government Employees : करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, 30 तारीख तक कर लें ये काम

Central Government Employees - देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर। दरअसल, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में बड़ा बदलाव आया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और नई एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के बीच चुनाव का अंतिम मौका कर्मचारियों को दिया है... ऐसे में 30 तारीख तक निपटा लें ये काम-

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Central Government Employees : करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, 30 तारीख तक कर लें ये काम

HR Breaking News, Digital Desk- (NPS to UPS Switch Deadline) सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में बड़ा बदलाव आया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और नई एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के बीच चुनाव का अंतिम मौका कर्मचारियों को दिया है। लेकिन इसके लिए आखिरी तारीख 30 सितंबर तय की गई है। ऐसे में लाखों केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) के सामने यह फैसला करना बेहद अहम हो गया है कि वे भविष्य की सेवानिवृत्ति सुरक्षा के लिए किस विकल्प को चुनें।

क्या है डिटेल-

30 सितंबर की समयसीमा नजदीक आते ही करीब 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह निर्णय जीवनभर की वित्तीय सुरक्षा तय करने वाला साबित हो सकता है। दरअसल, सरकार ने NPS से UPS और UPS से NPS में स्विच करने का एकमुश्त विकल्प दिया है। कर्मचारी संगठनों की मांग पर सरकार ने यह कदम उठाया था, लेकिन इसके साथ ही नियमों को कड़ा भी किया गया है और टैक्स लाभ को स्पष्ट कर दिया गया है।

सरकार ने 2 सितंबर 2025 को आदेश जारी करते हुए कहा था कि जो कर्मचारी UPS चुनेंगे, वे चाहें तो एक बार फिर NPS में वापस आ सकते हैं। हालांकि, यह बदलाव तभी संभव होगा जब कर्मचारी की रिटायरमेंट (retirement) से कम से कम एक साल का समय बाकी हो या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (voluntary retirement) लेने से तीन महीने पहले तक यह विकल्प चुना जाए।

यह सुविधा उन कर्मचारियों को नहीं मिलेगी जो अनुशासनात्मक कार्रवाई, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति का सामना कर रहे हों। तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने कर्मचारियों को फिजिकल फॉर्म जमा करने की अनुमति भी दी है, खासकर उन लोगों के लिए जो विदेश में तैनात हैं या जिन इलाकों में डिजिटल सुविधा (digital facility) कमजोर है। लेकिन यह फॉर्म 30 सितंबर तक अधिकारियों तक पहुंचना जरूरी है। इसके अलावा, अप्रैल से अगस्त 2025 के बीच नौकरी ज्वॉइन करने वाले नए कर्मचारी, जिन्होंने NPS को चुना है, उन्हें भी UPS में शिफ्ट होने का मौका मिलेगा—बशर्ते वे इस विंडो में ही अपना अंतिम निर्णय लें। लेकिन, एक बार NPS चुनने के बाद वे फिर से UPS में वापसी नहीं कर सकेंगे।

सरकार ने कर्मचारियों की सबसे बड़ी चिंता (टैक्स) को भी दूर कर दिया है। वित्त वर्ष 2025–26 के लिए NPS और UPS दोनों में टैक्स लाभ बराबर रहेंगे। यानी नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के योगदान को आयकर अधिनियम की धारा 80CCD(1) और 80CCD(2) के तहत कटौती का लाभ मिलेगा। सेवानिवृत्ति के समय कुल संचित राशि (कॉर्पस) का 60% तक हिस्सा कर-मुक्त रहेगा, साथ ही कर्मचारी योगदान से आंशिक निकासी पर भी धारा 10 के तहत छूट मिलेगी।

सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन ट्रस्ट की वेबसाइट पर एक UPS-NPS कैलकुलेटर लॉन्च किया है। यह टूल कर्मचारियों को अपनी सेवा के वर्ष, वेतन और अनुमानित कॉर्पस (estimated corpus) जैसे कारकों के आधार पर दोनों योजनाओं की तुलना करने की सुविधा देता है। 30 सितंबर की समय सीमा नजदीक आने के कारण, कर्मचारी अपने दीर्घकालिक रिटर्न, कर प्रभावों और दोनों योजनाओं के लचीलेपन की तुलना कर रहे हैं।