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Delhi NCR में लॉटरी के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे फ्लैट, लोगों की किस्मत का खुलेगा ताला

Delhi NCR Updates : अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में घर लेने का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए फायदेमंद होने वाली है। दरअसल अब जल्द ही Delhi NCR में लॉटरी (Lottery in Delhi NCR) के जरिए फ्लैट आवंटित किए जाएंगे। लॉटरी के लकी ड्रा में जिसका भी नाम निकलेगा, उन लोगों को  फ्लैट आवंटित किए जाएंगे। आइए खबर में जानते हैं कि ये फ्लैट कहां आवंटित किए जाएंगे।

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Delhi NCR में लॉटरी के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे फ्लैट, लोगों की किस्मत का खुलेगा ताला

HR Breaking News : (Delhi NCR) दिल्ली एनसीआर में फ्लैट की डिमांड बढ़ती जा रही है। अब दिल्ली एनसीआर में फ्लैट (Flats in Delhi NCR) आवंटित किए जाने वाले हैं, इन फ्लैटों को लॉटरी के जरिए आवंटित किया जाएगा। लॉटरी के जरिए कई लोगों की किस्मत का ताला खुलने वाला है। आइए खबर के माध्यम से जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर में ये फ्लैट कहां आवंटित किए जाने वाले हैं।

आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को होगा फायदा


अतिरिक्त उपायुक्त लक्षित का कहना है कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना (Chief Minister Urban Housing Scheme) के अंतर्गत जो वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर है, उनके लिए बनाए गए फ्लैटों का आवंटन 8 अक्टूबर को लॉटरी प्रणाली से किया जाने वाला है। यह ड्रॉ दीनबंधू छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मुरथल में दोपहर में निकाला जाएगा। उनका कहना है कि पात्र लाभार्थियों के 794 आवेदन सही पाए गए हैं, जिनमे से 538 ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का आवंटन (Allotment of EWS flats) नगर निगम क्षेत्र के लाभार्थियों को किया जाएगा।

कहां के फ्लैट होंगे आवंटीत 


बता दें कि आवंटन किए जाने वाले ये फ्लैट (allotted flats) सेक्टर-27, सेक्टर-8, सेक्टर-61, सेक्टर-10 और सेक्टर-27 गांव अहमदपुर की विभिन्न कालोनियों में मौजुद हैं। एडीसी का कहना है कि आवेदकों में से जिनका नाम ड्रा में निकलेगा, उनके द्वारा जो राशि जमा की गई है, वो 10 हजार रुपये की बुकिंग राशि फ्लैट की कीमत (Booking amount Flat price) में समायोजित की जाएगी, वहीं, बाकी को यह राशि लौटाई जाएगी।

जानिए कितना होगा प्रत्येक फ्लैट का क्षेत्रफल 


उनका कहना है कि प्रत्येक फ्लैट का क्षेत्रफल (Area of ​​each flat) 200 वर्ग फुट निर्धारित किया गया है और इसका अधिकतम मूल्य 1।50 लाख रुपये या 750 रुपये प्रति वर्ग फुट तय किया गया है। उनका कहना है कि पात्रता उन्हीं परिवारों को दी जाएगी, जिनकी वार्षिक आय 1।80 लाख रुपये से कम है और साथ ही जिनके नाम पर कोई पक्का मकान, प्लाट या फ्लैट नहीं है। अगर आप इस बारे में ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो ज्यादा जानकारी के लिए लाभार्थी अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय या दूरभाष नंबर 0172-2585852 पर संपर्क कर बातचीत कर सकते हैं।