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दिल्ली में GRAP-3 लागू, Delhi वाले जान लें जानिए क्या खुला रहेगा और क्या बंद

Delhi - हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि कमीशन फॉर एयर क्वॉलिटी मेनैजमेंट(CAQM) ने एक अहम बैठक के बाद ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप के तीसरे चरण को लागू कर दिया है। ऐसे में दिल्ली वाले ये जान लें आखिर क्या खुला रहेगा और क्या बंद...
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दिल्ली में GRAP-3 लागू, Delhi वाले जान लें जानिए क्या खुला रहेगा और क्या बंद

HR Breaking News, Digital Desk- राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में हवा और जहरीली होती जा रही है। सबसे ज्यादा नोएडा में पलूशन ने परेशान कर रखा है। लोगों को अब ठीक से धूप भी नसीब नहीं हो रही है। सुबह से शाम तक धुंध की चादर है। इस बीच कमीशन फॉर एयर क्वॉलिटी मेनैजमेंट(CAQM) ने एक अहम बैठक के बाद ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप के तीसरे चरण को लागू कर दिया है।

निर्माण कार्यों पर रोक के साथ बीएस-3 और 4 वाले वाहनों पर भी रोक लगाई जाएगी। गुरुग्राम में ग्रैप 3 लागू होने के बाद शहर में कचरा जलाने पर रोक लगा दी है, डीसी ने धारा 144 लागू कर दिया है। बता दें कि जब AQI 401-450 पर आता है तब ग्रैप-3 का तीसरा चरण लागू किया जाता है। आइए जानते हैं दिल्ली वालों के लिए ग्रैप के तीसरे चरण में क्या-क्या पाबंदियां लगने वाली हैं-

ग्रैप-3 लागू होने के बाद क्या खुला और क्या बंद?

क्या बंद क्या खुला-

1. किसी भी तरह के निर्माण पर रोक रहेगी। अगर कहीं ध्वस्तीकरण भी होना है तो ग्रैप-3 लगने के बाद नहीं किया जा सकेगा.

रेलवे सेवाओं/रेलवे स्टेशनों के लिए परियोजनाएं,मेट्रो रेल सेवाओं और स्टेशनों के लिए परियोजनाएं, हवाईअड्डे और अंतरराज्यीय बस टर्मिनल से संबंधित चीजों पर रोक नहीं रहेगी।

2. ग्रैप-3 के लागू होने के बाद निजी निर्माण पर भी रोक लग गई है। दीवारों पर रंगाई पुताई भी नहीं कर पाएंगे।

सड़क, पुल, फ्लाईओवर, ओवर ब्रिज, बिजली पारेषण/वितरण, पाइपलाइन आदि जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं पर रोक नहीं रहेगी।

3. हॉट मिक्स प्लांट, ईंट के भट्ठे और स्टोन क्रशर चलाने पर रोक लगी रहेगी।

प्लंबर, बढ़ई का काम, आंतरिक सासोसज्जा और बिजली सबंधी काम पर कोई रोक नहीं रहेगी।

4. इस दौरान भारत स्टेज-3 और 4 वाले पेट्रोल वाहन और हल्के मोटर पहिया वाहनों पर भी पबंदी रहेगी।

 सफाई से जुड़े प्रोजक्ट आदि काम जारी रहेंगे।

5. 300 किलोमीटर के अंदर प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों और थर्मल पावर प्‍लांटों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

 -दूध- डेयरी और जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण, औषधियों और दवाओं के निर्माण में शामिल लोगों को प्रतिबंधों से छूट दी गई है।

6. होटल, रेस्तरां और खुले भोजनालयों के तंदूर में कोयले और जलावन लकड़ी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

7. एनसीआर में सभी खनन और उससे जुड़ी गतिविधियों को बंद रखा जाएगा।

ग्रैप-3 में इससे रोकेंगे पलूशन?- सड़कों को रोजाना मशीनों से साफ किया जाएगा।

-व्यस्त सड़कों पर सुबह और शाम को पानी का छिड़काव किया जाएगा।
-धूल को दबाने के लिए रसायनों का भी उपयोग किया जाएगा।
-सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी। ऑफ-पीक समय में यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए अलग-अलग दरें पेश की जाएंगी।