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हरियाणा सरकार की कर्मचारियों को सौगात, इस दिन मिलेंगे 13000 रूपये

Haryana - कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। दरअसल आपको बता दें कि, हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों को आगामी त्योहारों के लिए दी जाने वाली अग्रिम राशि को बढ़ा दिया है। जिसके चलते अब विभागों, बोर्ड-निगमों और स्वायत्त संस्थानों में कार्यरत ये कर्मचारी 13,000 रुपये का अग्रिम ले सकेंगे... इससे जुड़ी पूरी डिटेल जानने के लिए इस खबर को पूरा पढ़ लें-

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हरियाणा सरकार की कर्मचारियों को सौगात, इस दिन मिलेंगे 13000 रूपये

HR Breaking News, Digital Desk- (Haryana) हरियाणा सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आगामी त्योहारों के लिए दी जाने वाली अग्रिम राशि को बढ़ा दिया है। अब विभागों, बोर्ड-निगमों और स्वायत्त संस्थानों में कार्यरत ये कर्मचारी 13,000 रुपये का अग्रिम ले सकेंगे। वित्त विभाग (finance department) ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें बताया गया है कि यह राशि पिछली बार की तुलना में एक हजार रुपये अधिक है। यह बढ़ोतरी विशेष रूप से दीपावली के लिए की गई है।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों (fourth class employees) को अग्रिम राशि के लिए 14 अक्टूबर तक आवेदन करना होगा। यह अग्रिम राशि संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) द्वारा स्वीकृत की जाएगी। अस्थायी सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम राशि केवल तभी मिलेगी जब कोई स्थाई सरकारी कर्मचारी जमानत देगा।

इसकी वसूली दस समान किस्तों में की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी को अग्रिम स्वीकृत करने से पहले स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति न्यूनतम दस साल तक सेवा में बना रहेगा, जब तक कि अग्रिम की कुल राशि की पूरी वसूली नहीं हो जाती। अग्रिम राशि 17 अक्टूबर को या उससे पहले निकाली और वितरित की जा सकती है।

कार्य प्रभारित, आकस्मिक वेतनभोगी कर्मचारियों (casual salaried employees), दैनिक वेतनभोगियों और संविदा कर्मचारियों को अग्रिम राशि स्वीकार्य नहीं होगी। उन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मूल विभाग द्वारा अग्रिम राशि नहीं दी जाएगी, जो अन्य सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और स्थानीय निकायों (Boards, Corporations and Local Bodies) में प्रतिनियुक्ति पर हैं। यदि पति और पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं तो अग्रिम राशि केवल उनमें से एक को ही दी जाएगी।

हरियाणा सिविल सर्विस (दंड और अपील नियम 2016) के नियम सात के तहत जिन कर्मचारियों (employees) पर कार्यवाही चल रही है, उन्हें अग्रिम भुगतान नहीं मिलेगा। यदि किसी अपात्र कर्मचारी को अग्रिम राशि स्वीकृत (advance amount accepted) की जाती है, तो इसके लिए संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) जिम्मेदार होंगे और उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, अग्रिम राशि के दुरुपयोग पर 10% की दर से दंडात्मक ब्याज वसूला जाएगा।