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High court : महीने में सिर्फ 4 दिन पति के पास आती है पत्नी, कोर्ट तक पहुंचा मामला, फिर पत्नी ने दी दलील

High court decision : आये दिन कोर्ट के पास रिलेशनशिप को लेकर नए से नए मामले आते हैं, यहां एक पति ने शिकायत की , उसकी पत्नी महीने में सिर्फ 4 दिन के लिए ही उसके पास आती है जिसकी वजह से उनके रिश्ते में फर्क आ रहा है और इसी को लेकर फिर पत्नी ने अपन दलील दी, क्या है ये मामला, आइये विस्तार से जानते हैं  

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कोर्ट तक पहुंचा मामला

HR Breaking News, New Delhi : रिलेशनशिप को लेकर दुनियाभर से तमाम मामले अदालत में पहुंचते रहते हैं. इसी कड़ी में एक मामला गुजरात हाईकोर्ट से सामने आया है जिसमें एक पति-पत्नी के बीच साथ रहने को विवाद हो गया. पति की इच्छा है उसकी पत्नी उसके साथ ही रहे जबकि पत्नी अपने बच्चे को लेकर पाने माता-पिता के साथ रहती है. हालांकि महिला कामकाजी और महीने में दो वीकेंड पर अपने पति के साथ रहने जाती है. असल में घटना गुजरात हाईकोर्ट से जुड़ी हुई है. यह मामला पहले तब शुरू हुआ जब एक पति ने पिछले साल सूरत के एक फैमिली कोर्ट में वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 का इस्तेमाल करते हुए अपनी पत्नी को रोजाना उसके साथ रहने का निर्देश देने की मांग की थी. इसके बाद इसी कोर्ट में महिला ने जवाब दिया था.

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पहले फैमिली कोर्ट में मामला गया

असल में पति ने सूरत फैमिली कोर्ट में मामला दर्ज करते हुए मांग की थी कि उसकी पत्नी को रोज उसके साथ रहने के निर्देश दिया जाए. दोनों का एक बेटा है, लेकिन पत्नी नौकरी का बहाना बनाकर अपने माता-पिता के घर रहती है. वह उससे मिलने के लिए महीने में सिर्फ 2 वीकेंड पर आती है. इससे वह संतुष्ट नहीं है और उसके पति होने के अधिकारों का हनन हो रहा है. पति ने यह भी आरोप लगाया था कि पत्नी उसके प्रति अपनी जिम्मेदारियों का वहन नहीं कर रही है. उसने उसे वैवाहिक अधिकारों से वंचित रखा हुआ है. उसने यह भी कहा कि बच्चे की हेल्थ पर भी काफी असर पड़ रहा है.

पत्नी पहुंच गई गुजरात हाईकोर्ट
महिला ने सूरत के फैमिली कोर्ट में जवाब देते हुए कहा था कि वह महीने में दो बार अपने वैवाहिक घर जाती है. उसने पति को छोड़ने के दावे को भी खारिज किया और कहा कि वह उससे अलग नहीं है. पत्नी ने कोर्ट से पति के केस को रद्द करने का आग्रह करते हुए कहा कि पति का मुकदमा चलने योग्य नहीं है. वह हर महीने दो वीकेंड नियमित रूप से घर जाती है जो काफी है. हालांकि 25 सितंबर को, पारिवारिक अदालत ने पत्नी की आपत्ति को खारिज कर दिया और कहा कि किए गए दावों के लिए पूर्ण सुनवाई की आवश्यकता होगी.

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गुजरात हाईकोर्ट के क्या टिप्पणी की
इसके बाद महिला गुजरात हाईकोर्ट चली गई. महिला के वकील ने वहां तर्क दिया कि धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम कहता है कि किसी व्यक्ति को वैवाहिक दायित्व पूरा करने के लिए तभी निर्देशित किया जा सकता है, अगर वह अपने पति या पत्नी से अलग हो गई है. इस मामले में, पत्नी हर दूसरे सप्ताह के आखिर में अपने पति के घर जाती है और पति यह दावा नहीं कर सकता कि वह उससे अलग हो गई है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि पति अपनी पत्नी को अपने साथ रहने के लिए कहता है तो इसमें गलत क्या है? इस मुद्दे पर विचार की जरूत है. 25 जनवरी तक अगला जवाब दाखिल किया जाए, फिर आगे की सुनवाई होगी.