Income Tax : टैक्स पेयर्स के लिए Good news , अब 80C में मिलेगी इतनी छोट, जल्दी होगा एलान
Income tax news : टैक्स भरते समय 80C में टैक्स पेयर्स को डेढ़ लाख का फायदा मिलता था पर सरकार इस छूट को बढ़ाने का प्लान बना रही है और हो सकता है ये छूट डेढ़ लाख से बढ़ कर 3 लाख तक हो जाये
HR Breaking News, New Delhi : अगर आप भी हर साल आईटीआर (ITR Return File) फाइल करते हैं तो आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के बारे में अच्छी तरह पता होगा. इस सेक्शन के तहत आपको निवेश पर डेढ़ लाख रुपये तक की छूट मिलती है. टैक्सपेयर्स और टैक्स एक्सपर्टस की तरफ से सेक्शन 80सी (Section 80C) की लिमिट बढ़ाने की मांग पिछले कई साल से की जा रही है. इतना ही नहीं आईसीएआई (ICAI) ने प्री-बजट 2023 सिफारिश में सरकार को सेक्शन 80C के तहत पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) के लिए दी जाने वाली कटौती को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने का सुझाव दिया था.
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31 जुलाई थी ITR फाइल करने की अंतिम तिथि
अब जब आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई को पूरी हो चुकी है तो सरकार की तरफ से 80C की लिमिट बढ़ाने को लेकर स्थिति साफ की गई है. वित्त मंत्रालय के अनुसार आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80सी के तहत छूट सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. मौजूदा समय में कई टैक्स सेविंग स्कीम जैसे होम लोन और लाइफ इंश्योरंस पॉलिसी में 1.5 लाख तक का सालाना निवेश सेक्शन 80C के तहत कटौती के लिए योग्य है.
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80C के तहत छूट बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं
सेक्शन 80C के तहत कटौती के लिए टैक्स सेविंग स्कीम में पीपीएफ, ईपीएफ, एनएससी, एनपीएस, एससीएसएस, बैंकों और डाकघर में 5 साल की एफडी, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड (ELSS Mutual Fund) आदि शामिल हैं. वित्त मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 31 जुलाई को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि इस प्रकार, आयकर अधिनियम के सेक्शन 80C के तहत छूट बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.
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वित्त राज्य मंत्री इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि 'क्या सरकार ने बदलते आर्थिक माहौल और ब्याज दर परिदृश्य को देखते हुए छोटी बचत योजनाओं को व्यवस्थित करने और आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत छूट को सरल बनाने और बढ़ाने की आवश्यकता को स्वीकार किया है. आपको बता दें साल 2023-24 में रिकॉर्ड 6.77 करोड़ आईटीआर फाइल किये गए हैं.
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